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मतभेद भुला लोक अदालत में विवादों का प्रेम व सौहार्द से कराए सुलह

Updated at : 12 Dec 2024 10:15 PM (IST)
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मतभेद भुला लोक अदालत में विवादों का प्रेम व सौहार्द से कराए सुलह

मतभेद भुला लोक अदालत में विवादों का प्रेम व सौहार्द से कराए सुलह

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प्रतिनिधि, खगड़िया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट व अनुमंडलीय सिविल कोर्ट गोगरी में किया जायेगा. यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आरएम तिवारी ने दी. बताया कि 14 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निष्पादन के लिए गुरुवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार गाड़ी रवाना किया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण परिसर से वाहनों ( प्रचार रथ) के काफिले को जिले के सभी क्षेत्रों में रवाना किया गया. राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार- प्रसार के लिए जिले के सभी बैंकों द्वारा प्रचार वाहन उपलब्ध कराया गया. प्रचार वाहन को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर से जिला व सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण काजल झाम्ब, प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार द्विवेदी, प्राधिकरण के सचिव आरएम तिवारी व एलडीएम पीके सिंह तथा एसबीआई के मुख्य प्रबंधक मनोहर ठाकुर द्वारा हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया. मौके पर एडीजे विजया कुमारी, सुभाष चंद्रा, अतुल कुमार पाठक, द्विजेंद्र कुमार व अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदन कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष पांडेय, सुशील कुमार सिंह तथा अन्य न्यायिक पदाधिकारी और ग्रामीण बैंक के को-ऑर्डिनेटर अमरेश कुमार, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक व अन्य बैंक के जिला समन्वयक/मुख्य प्रबंधक, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट के नाजिर व कोर्ट तथा प्राधिकरण के स्टाफ और पीएलवी आदि उपस्थित थे. वाहनों का काफिला जिले के समस्त शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार किया जा रहा है. लोक अदालत के माध्यम से वादों का निष्पादन करने संबंधी लाभों से लोगों को अवगत कराएंगे व लोक अदालत के माध्यम से केस निष्पादन करने के लिए लोगों को जागरूक व प्रेरित करेंगे. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अपील किया कि वे आपसी मतभेद और वैमनस्य भुला कर अपने विवादों का प्रेम और सौहार्द से आगामी लोक अदालत में सुलह के आधार पर त्वरित निपटारा कराएं. साथ ही अपने कीमती समय और पैसे बचाएं. मौके पर तुरंत वाद का निपटारा कराएं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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