अनलॉक एक में आठ से खुलेंगे धार्मिक स्थल, होटल व रेस्टरोरेंट

Updated at : 06 Jun 2020 6:16 AM (IST)
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अनलॉक एक में आठ से खुलेंगे धार्मिक स्थल, होटल व रेस्टरोरेंट

कोरोना संक्रमण को लेकर लंबे समय से जारी लॉकडाउन के बाद आमलोगों की जिंदगी पटरी पर लौट रही है. वहीं एक जून से अनलॉक एक में मिली छूट से लोगों को राहत मिली.

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खगड़िया : कोरोना संक्रमण को लेकर लंबे समय से जारी लॉकडाउन के बाद आमलोगों की जिंदगी पटरी पर लौट रही है. वहीं एक जून से अनलॉक एक में मिली छूट से लोगों को राहत मिली. सरकार के निर्देशानुसार आठ जून से धार्मिक स्थल सहित माल, रेस्टरां खोल दिये जायेंगे. जिसको लेकर गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आठ जून से शुरू हो रहे अनलॉक एक को लेकर गुरुवार को दिशा निर्देश जारी किये. इसके तहत दफ्तरों, धार्मिक परिसरों व पूजा स्थल और रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल, होटलों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की गयी है. दिशा निर्देशों को दो हिस्सों में बांटा गया है.

पहले हिस्से में आम दिशा निर्देश का जिक्र है जो सभी जगहों के दिशा निर्देश हैं जिन्हें स्थलों के हिसाब से तय किया गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सभी तरह के स्थलों और परिसरों के एंट्री प्वाइंट पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है. बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश मिलेगा. धार्मिक स्थलों के लिए जारी निर्देशलंबे समय के इंतजार के बाद श्रद्धालुओं के लिए सभी मंदिरों व धार्मिक स्थलों को आठ जून से खोल दिया जायेगा. हालांकि मंदिरों में प्रवेश करने व पूजा-पाठ करने के लिए सरकार द्वारा कुछ निर्देश जारी किये गये हैं. जिन्हें श्रद्धालुओं व पूजा समिति द्वारा पालन करना अनिवार्य है.

जारी निर्देश के अनुसार मंदिरों में आने वाले श्रद्धालु जूता चप्पल श्रद्धालुओं को खुद ही गाड़ी में उतारने होंगे. अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो परिसर से दूर उतरना होगा. मूर्ति, किताब, घंटी, दीवारें छूने पर होगी रोक लगायी गयी है, जबकि पाठ व भजन करने वाले श्रद्धालु अपनी-अपनी चटाइ व आसन खुद लेकर आयेंगे. वहीं मंदिरों में समूह गायन भजन जैसे कार्यक्रम पर रोक रहेगी. वहीं पूजा के बाद प्रसाद वितरण लंगर या पानी बांटते समय सोशल डिस्टैंसिंग का पालन सख्ती से करना होगा .

शॉपिंग मॉल के लिए के लिए जारी निर्देश सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार ग्राहकों के मॉल में प्रवेश के लिए कतारों की समुचित व्यवस्था रहेगी तथा मॉल में प्रवेश करने के दौरान सोशल डिस्टैंस का पालन कराना मॉल कर्मियों की जिम्मेवारी होगी. वहीं लिफ्ट में लोगों की संख्या नियंत्रित रखी गयी है, जबकि एस्केलेटर सीढ़ी पर लोग कम से कम एक पायदान छोड़ कर खड़े हो पायेंगे. वहीं जारी निर्देश के अनुसार दरवाजे व हैंडल लिफ्ट के बटन व बाथरूम को नियमित रूप से सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल का से सिनेटाइज करना आवश्यक होगा. वहीं मॉल के अंदर बच्चों के खेलने कूदने का एरिया बंद रहेगा.

मॉल के भीतर स्थित सिनेमा हॉल भी बंद रखे जायेंगे. होटल के लिए जारी निर्देशअनलॉक एक में होटल खोलने के लिए जारी निर्देश के अनुसार होटल में आने वाले सभी मेहमान का यात्रा इतिहास और उसकी चिकित्सीय स्थिति का पूरा ब्योरा रखना होगा. होटल में फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे. जबकि भुगतान डिजिटल ही करना अनिवार्य किया गया है. वहीं होटल में खाना मेहमानों के कमरे में ही परोसने को प्राथमिकता दी गयी है.

जिससे सोशल डिस्टैंस का पालन हो सके. रेस्टरोरेंट के लिए जारी निर्देशसरकारी द्वारा रेस्टरोंरेंट भी आठ जून से खोले जा रहे हैं. जिसमें जारी निर्देश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, जबकि अन्य जगहों पर भी रेस्टोरेंट में क्षमता के आधार पर 50 फीसदी ग्राहक ही एक साथ बैठ खाना खा सकेंगे, जबकि रेस्टोरेंट में खाना परोसने की जगह होम डिलीवरी को बढ़ावा दी जायेगी. डिलीवरी करने वाले घर के दरवाजे पर ही पैकेट छोड़ेंगे. वहीं होम डिलीवरी पर जाने से पहले सभी कर्मियों की स्क्रीनिंग की जायेगी.

posted by : pritish Sahay

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