मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना : 31 अक्तूबर से जमा होंगे आवेदन, दो जून से मिलेगा एक लाख रुपये तक अनुदान

खगड़िया : मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब प्रत्येक पंचायतों में सात लोगों को वाहन खरीदने पर अधिकतम एक लाख रुपये तक अनुदान मिलेंगे. इस योजना के तहत चार अनुसूचित जाति/जनजति को तथा तीन अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को अनुदान दी जायेगी.
खगड़िया : मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब प्रत्येक पंचायतों में सात लोगों को वाहन खरीदने पर अधिकतम एक लाख रुपये तक अनुदान मिलेंगे. इस योजना के तहत चार अनुसूचित जाति/जनजति को तथा तीन अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को अनुदान दी जायेगी. डीटीओ धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब प्रत्येक पंचायत में पांच की जगह सात लोगों को वाहन खरीद पर अनुदान देने का निर्णय लिया है. साथ राज्य स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन को लेकर भी आदेश दिये गये हैं. डीटीओ ने बताया कि पहले प्रत्येक पंचायत में पांच लोगों को (तीन एससी/एटी एवं दो अतिपिछड़ी जाति) सीएम ग्राम परिवहन योजना का लाभ देने का लक्ष्य था. जिसे बढ़ाकर अब सात कर दिया गया है.
सातवें चरण में जिले 412 लोगों को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की स्वीकृति दी जायेगी. बताया जाता है कि छठे चरण तक 491 लोगों को इस योजना की स्वीकृति दी गई थी. लेकिन टारगेट में हुई वृद्धि (258) एवं पूर्व के बचे लक्ष्य (154) को मिलाकर यानि 412 लोगों को सातवें चरण में उक्त योजना का लाभ मिलेगा. गांवों से प्रखंड मुख्यालय/शहरों तक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना चलायी गयी है. पूर्व में दिये गये टारगेट पूर्ण नहीं होने के कारण या फिर शेष बचे टारगेट व नये लक्ष्य को पूरा करने के लिये परिवहन विभाग ने सातवें चरण में आवेदकों से आवेदन लेने की तिथि की घोषणा की है डीटीओ धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि सातवें चरण में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत आवेदन जमा होने आरंभ हो गए हैं. वाहन खरीदने पर मिलने वाले अनुदान के लिये अभ्यर्थी 31 अक्तूबर तक आवेदन जमा कर सकेंगे. बताया कि विभाग के आवेदन जमा करने से लेकर, प्रखंड व अनुमंडल स्तर पर आयोजित होने वाले बैठक, आपत्ति जमा करने, आपत्ति का निराकरण के साथ-साथ लाभार्थी के अंतिम सूची के प्रकाशन की तिथि की घोषणा करते हुए योजना को क्रियान्वयन को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी को आदेश दिये है.
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत छोटी वाहन (4 से10 सीट वाली) खरीदने पर सारी प्रक्रिया पूरी कर 24 नवंबर से लाभार्थी को सीएफएमएस के माध्यम से अनुदान की राशि दी जायेगी. डीटीओ ने बताया 31 अक्तूबर तक आवेदन प्राप्त होने के बाद 1 से 5 नवंबर तक प्रखंड स्तर पर वरीयता सूची का निर्माण होगा. वहीं वरीयता सूची बनाने के बाद इसे बीडीओ के द्वारा एसडीओ को भेजा जायेगा. अनुमंडल स्तर पर 9 नवंबर को बैठक का आयोजन होगा. तथा अगले दिन यानि 10 नवंबर को चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा. डीटीओ ने बताया कि चयन सूची के प्रकाशन के बाद 10-19 नवंबर तक लोग आपत्ति दे सकेंगे. आपत्ति का निराकरण 23 नवंबर तक होगा. जबकि 24 नवंबर को अंतिम चयनित लाभार्थी के सूची का प्रकाशन किया जायेगा. बताया चयनित लाभार्थी को 24 नवंबर से/बाद अनुदान की राशि दी जायेगी. अनुदान की राशि चयनित लाभार्थी के बैंक खाते पर भेजे जायेंगे.
posted by ashish jha
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By Prabhat Khabar News Desk
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