महेशखूंट जाम में हथकड़ी खोलकर फरार हुआ आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार

जानकारी देते भरतखंड थाना पुलिस.
Maheshkhunt Accused Arrest: खगड़िया के महेशखूंट चौक पर जाम के दौरान हथकड़ी खोलकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए आरोपी को भरतखंड थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ नया मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
खगड़िया से अमित कुमार की रिपोर्ट
Maheshkhunt Accused Arrest: पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए आरोपी को भरतखंड थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. आरोपी महेशखूंट चौक पर भीषण जाम का फायदा उठाकर हथकड़ी खोलकर फरार हो गया था. घटना के बाद पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान चलाकर उसे उसके गांव से दबोच लिया.
प्रमुख बातें
- महेशखूंट चौक पर जाम के दौरान हथकड़ी खोलकर फरार हुआ था आरोपी.
- भरतखंड थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गांव से किया गिरफ्तार.
- फरारी के मामले में बीएनएस की धारा 262 के तहत नया केस दर्ज.
- आरोपी के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामला दर्ज.
- पुलिस पूछताछ के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई जारी.
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 3 जुलाई को भरतखंड थाना कांड संख्या 03/26 में बीएनएस की धारा 128 के तहत गिरफ्तार तीन आरोपितों अंकित कुमार, प्रीतम कुमार एवं अंशु कुमार को अनुमंडल दंडाधिकारी, गोगरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था. न्यायिक आदेश के बाद अंकित कुमार और प्रीतम कुमार को मंडल कारा भेजा जा रहा था.
जाम का फायदा उठाकर पुलिस अभिरक्षा से हुआ फरार
पुलिस के अनुसार महेशखूंट चौक पर भीषण जाम लगने के कारण पुलिस वाहन रुक गया. इसी दौरान आरोपी प्रीतम कुमार ने किसी तरह हथकड़ी खोल ली और पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया. घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.
विशेष छापेमारी में गांव से दबोचा गया आरोपी
घटना के बाद भरतखंड थाना में कांड संख्या 34/26, दिनांक 4 जुलाई 2026 को बीएनएस की धारा 262 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. इसके बाद विशेष छापेमारी अभियान चलाकर पुलिस ने आरोपी को उसके गांव यादवनगर से गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रीतम कुमार (20 वर्ष), पिता जयशंकर यादव, निवासी यादवनगर, थाना भरतखंड के रूप में हुई है.
पहले से भी दर्ज हैं आपराधिक मामले
पुलिस के अनुसार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है. उसके विरुद्ध भरतखंड थाना कांड संख्या 400/22 में भारतीय दंड संहिता की धारा 457, 380 एवं 411 के तहत पहले से मामला दर्ज है.
थानाध्यक्ष के नेतृत्व में हुई कार्रवाई
पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी थानाध्यक्ष मनीष कुमार के नेतृत्व में सशस्त्र बल के सहयोग से की गई. आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
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By Shruti Kumari
श्रुति कुमारी एक पत्रकार और डिजिटल कंटेंट राइटर हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से अंग्रेजी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है। वर्तमान में वे प्रभात खबर डिजिटल में कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें विभिन्न प्लाटफॉर्म्स पर डिजिटल पत्रकारिता और कंटेंट राइटिंग का लगभग दो वर्षों का अनुभव है। सामाजिक मुद्दों, महिला सशक्तिकरण, राजनीति, शिक्षा और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लिखना उनकी विशेष रुचि का क्षेत्र है। इसके अलावा वे डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करती हैं तथा हिंदी कविता और अंगिका भाषा में लेखन का भी शौक रखती हैं। प्रकृति से उनका विशेष लगाव है और वे मानती हैं कि संवेदनशील, तथ्यपरक और जनसरोकार से जुड़ी पत्रकारिता समाज में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बन सकती है।
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