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मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत लाभुकों को मिलेगा बस खरीदने पर पांच लाख अनुदान

Updated at : 28 Jul 2024 11:19 PM (IST)
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डीएम की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय टीम करेगी लाभुकों का चयन

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-1 से 25 अगस्त तक ऑन लाइन जमा होंगे आवेदन, 11 सितंबर से होगा अनुदान राशि का वितरण. -प्रखण्ड से जिला मुख्यालय तक आवागमन दुरुस्त करने की है योजना. डीएम की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय टीम करेगी लाभुकों का चयन. खगड़िया. परिवहन विभाग के द्वारा सुदूर इलाकों को प्रखण्ड मुख्यालय से जोड़ने के लिए पहले मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना चलाई गई थी. और अब “मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना ” चलाई गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी जिलों में आवागमण की व्यवस्था सुदृढ़ करना है. सभी प्रखंडों को बस सेवा के माध्यम से जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए यह योजना ( मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना) संचालित की गई है. पहले चरण में टारगेट पूर्ण नहीं होने के कारण दूसरे चरण की शुरुआत की गई है. दूसरे चरण में लोग 1 से 25 अगस्त तक इस योजना के लिए आवेदन दे सकेंगे. जिला परिवहन पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि 1 से 25 अगस्त तक इस योजना के तहत लाभार्थी आवेदन कर सकेंगे. 27 अगस्त को प्रखण्डवार एवं कोटिवार आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची तैयार होगा. 29 अगस्त को जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा तैयार वरीयता सूची के आधार पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा लाभुकों का चयन किया जाएगा. 2 सितम्बर तक स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित करते हुए तीन दिनों की समय-सीमा में आपत्ति आमंत्रित किया जाएगा. वहीं 5 सितम्बर को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा प्राप्त आपत्ति का निराकरण के पश्चात अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा. 6 से 9 सितम्बर तक जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के लिए चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिला कराया जाएगा. 11 सितम्बर से बस क्रय करने वाले चयनित लाभुक जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन जमा करेंगे. आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा अनुदान की राशि सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खाते पर भुगतान किया जाएगा. छह प्रखण्डों के लोगों को बस खरीदने पर मिलेगा अनुदान.. जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर अन्य प्रखंड क्रमशः अलौली,मानसी, चौथम, परवत्ता, बेलदौर तथा गोगरी में लाभुकों को बस की खरीद के लिए अनुदान दिया जाएगा. इस योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड में 7-7 लोगों को योजना का लाभ दिये जाने का लक्ष्य रखा गया था. बताया जाता है कि पहले चरण में दो लोगों को इस योजना के तहत राशि दी जा चुकी है. शेष बचे लक्ष्य को पूरा करने के लिए दूसरा चरण चलाया गया है. जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि प्रखंड परिवहन योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों को बस की खरीद पर 5 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा. बस खरीदने के बाद अनुदान राशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा. तीन सदस्यीय कमेटी करेगी लाभुकों का चयन जानकारी के मुताबिक इस योजना के लिए लाभुक का चयन जिला स्तरीय तीन सदस्यीय कमेटी करेगी. डीएम इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे. वहीं डीडीसी तथा जिला परिवहन पदाधिकारी इस कमेटी के सदस्य होंगे. स्वीकृति लागू के अतिरिक्त अन्य आवेदन की योग्यता के अनुसार घटते क्रम में एक प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी. संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को प्रकाशित करते हुए तीन दिनों की समय सीमा में आपत्ति आमंत्रित की जाएगी. आपत्ति निराकरण के बाद कमेटी द्वारा अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जाएगी. इस योजना के लिए चयनित लाभार्थी बस खरीद कर कागजात समेत इसकी जानकारी डीटीओ कार्यालय में देंगे. मैट्रिक पास व लाइसेंस होना अनिवार्य मैट्रिक पास तथा वाहन अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे. बता दें कि प्रत्येक प्रखंड से 7-7 लाभुकों का चयन होगा. दो-दो अनुसूचित जाति तथा अत्यंत पिछड़ी जाति,एक-एक पिछड़ी जाति, सामान्य जाति तथा अल्प संख्यक समुदाय के अभ्यर्थी का चयन प्रखण्ड में किया जाएगा. विभागीय अधिसूचना के मुताबिक प्रखण्ड के निवासी ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे. सरकारी सेवा में कार्यरत/नियोजित व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकेंगे. इस योजना के लिए चयनित अभ्यर्थी एसडीओ के लिखित अनुमति के बिना बस नहीं बेच सकेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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