खगड़िया. जिले में प्रत्येक वर्ष की तरह 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जायेगा. राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उन्हें सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण, मानक के अनुरूप वस्तु वं सेवाएं प्राप्त कराना है. उक्त जानकारी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा दी गयी. बताया कि प्रत्येक उपभोक्ता का यह अधिकार है कि वह अपने उपभोग के लिए खरीदे गए उत्पाद अथवा सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक व कीमत की समुचित जानकारी प्राप्त करे. यदि किसी उत्पाद या सेवा में त्रुटि पाई जाती है, तो उपभोक्ता संबंधित निर्माता या विक्रेता के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर कर क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं. उपभोक्ता शिकायतें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी दर्ज कर सकते हैं. बताया कि निर्धारित परिवाद शुल्क 0 से 5 लाख रुपये तक शुल्क शून्य लगेगा. जबकि 05 लाख से 10 लाख रुपये तक 200 रुपये, 10 लाख से 20 लाख रुपये तक 400 रुपये, 20 लाख से 50 लाख रुपये तक 1000 रुपये शुल्क लगेगा.
जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो
बताया कि बैंक, बीमा, बिजली बिल, रेलवे, डाकघर, चिकित्सीय सेवाएं, एयरलाइंस, वित्तीय कंपनियां, ऑटोमोबाइल, ऑनलाइन खरीदारी आदि से संबंधित शिकायतें आयोग में दर्ज कर सकते हैं. वादों के तीन माह के भीतर निबटारे का प्रावधान है. मध्यस्थता एवं लोक अदालत के माध्यम से भी मामलों का समाधान किया जाता है. यदि कोई व्यक्ति या कंपनी आयोग के आदेशों का पालन नहीं करती है, तो उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई, वारंट, संपत्ति की कुर्की एवं तीन वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान है. सभी दुकानदार, व्यक्ति एवं कंपनियां आयोग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जवाबदेह हैं. सभी उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि वे खरीदारी के समय पक्की रसीद अवश्य प्राप्त करें. किसी भी स्थान से खरीदी गई वस्तु या सेवा के विरुद्ध जिले के उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

