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बरैय के भगवानचक व माली पैक्स को छह माह के लिए किया गया सस्पेंड

Updated at : 22 Dec 2025 10:44 PM (IST)
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बरैय के भगवानचक व माली पैक्स को छह माह के लिए किया गया सस्पेंड

बरैय के भगवानचक व माली पैक्स को छह माह के लिए किया गया सस्पेंड

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खगड़िया. जिला सहकारिता विभाग ने दो पैक्स अध्यक्षों पर कड़ा एक्शन लिया है. आदेश बाद भी पैक्स अध्यक्षों द्वारा धान की खरीद-बिक्री नहीं की गयी. जिसके बाद सहकारिता विभाग ने छह माह के लिए दोनों पैक्स अध्यक्षों को निलंबित कर दिया. साथ ही अन्य क्रिया-कलापों पर रोक लगा दी. जिला सहकारिता विभाग ने पत्र जारी कर कहा कि सदर प्रखंड के बरैय पंचायत के भगवानचक पैक्स व बेलदौर प्रखंड के माली पैक्स अध्यक्ष को 10 नवंबर 25 को वर्ष 2025-26 में धान खरीदारी कार्य के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक में चयन किया गया था. बीते 15 नवंबर से धान खरीदारी कार्य प्रारंभ है, लेकिन, 20 दिसंबर 25 तक बैरय (भगवानचक) पैक्स द्वारा धान खरीदारी का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया. जो समिति के सदस्यों तथा किसानों के हित के विरूद्ध है. इस संबंध में कार्यालय ने 19 दिसंबर को पत्रांक 2366 द्वारा सूचित किया गया था. समिति द्वारा धान खरीदारी कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए सूचित किया गया था. साथ ही 24 घंटे के अंदर धान खरीदारी कार्य प्रारंभ करने का निदेशित किया गया था, लेकिन उक्त समिति द्वारा 21 दिसंबर तक तक धान खरीदारी कार्य प्रारंभ नहीं किया. जिसके कारण किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो उपरोक्त अधिनियम, नियमवाली व कर्तव्यों में निर्वहन में लापरवाही, सहकारी समितियों अथवा उसके सदस्यों के हित के विरूद्ध कार्य करने का लापरवाही प्रतित होता है. जिला सहकारिता पदाधिकारी सुर्दशन राम ने बैरय पैक्स (भगवानचक) के प्रबंधकारिणी को छः माह के लिए निलंबित कर दिया. साथ ही प्रबंधकारिणी के सभी क्रिया-कलापो पर रोक लगायी गयी. वहीं बेलदौर प्रखंड के माली पैक्स को 14.02 एमटी धान क्रय किया गया है, जो समिति व समिति के सदस्यों तथा किसानो के हित के विरूद्ध है. 24 घंटे के अंदर धान खरीदारी कार्य प्रारंभ करने का निदेशित किया गया था. लेकिन उक्त समिति द्वारा 21 दिसंबर तक धान खरीदारी क्रय नहीं किया गया. इसके कारण किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो उपरोक्त अधिनियम, नियमवाली व कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही, सहकारी समितियों अथवा उसकी सदस्यों के हित के विरूद्ध कार्य करने का लापरवाही प्रतित होता है. जिला सहकारिता पदाधिकारी ने माली पैक्स के प्रबंधकारिणी को छह माह के लिए निलंबित कर दिया तथा प्रबंधकारिणी के सभी क्रियाकलापों पर रोक लगा दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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