लापरवाही बरतने वालों को किया जायेगा मतगणना केंद्र से बाहर

Updated at : 23 May 2017 4:28 AM (IST)
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लापरवाही बरतने वालों को किया जायेगा मतगणना केंद्र से बाहर

खगड़िया : मतगणना के दौरान अभ्यर्थियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन करना जरूरी है. आयोग प्रत्येक व्यक्ति से मतगणना केंद्र के भीतर सख्त अनुशासन एवं व्यवस्था बनाये रखने में निर्वाची पदाधिकारी को पूरा सहयोग किये जाने की अपेक्षा रहती है. उन्हें निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए. […]

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खगड़िया : मतगणना के दौरान अभ्यर्थियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन करना जरूरी है. आयोग प्रत्येक व्यक्ति से मतगणना केंद्र के भीतर सख्त अनुशासन एवं व्यवस्था बनाये रखने में निर्वाची पदाधिकारी को पूरा सहयोग किये जाने की अपेक्षा रहती है. उन्हें निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए. उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि यदि किसी के द्वारा आयोग के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया तो निर्वाची पदाधिकारी द्वारा ऐसे लोगों को मतगणना केंद्र से बाहर कर दिया जाएगा.

निर्देश के अनुसार किसी भी गणना अभिकर्ता एवं अन्य व्यक्ति को मतगणना केंद्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. एक बार गणन अभिकर्ता मतगणना हॉल के भीतर जाएंगे तो उन्हें वोटों की गिनती के बाद ही बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी. निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पेयजल, नाश्ता, प्रसाधन आदि से संबद्ध सभी सुविधाएं मतगणना केंद्र के अंदर ही उपलब्ध कराने की अनुमति दी जाएगी. निर्वाची पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि घेराबंदी पारदर्शी हो.
इसके उपयोग में लाए जाने वाले बांसों या अन्य सामाग्रियों को इतने फासले पर रखे जाएंगे कि मतगणना की प्रक्रिया पूरी तरह दिखाई पड़े. घेराबंदी के तरीके को व्यवस्थित कराने की जिम्मेदारी जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी की होगी. इस व्यवस्था का अनुमोदन प्रेक्षक द्वारा आवश्यक जांच के बाद आयोग के दिशा निर्देशों के अनुकूल पाए जाने के पश्चात प्राप्त किया जाएगा. इस अनुमोदन की प्रति भी आयोग को भेजी जाएगी. मतगणना केंद्र के अंदर जो भी व्यक्ति मौजूद रहेंगे उन्हें पूरी गोपनीयता रखे जाने का निर्देश दिया गया है. अगर गोपनीयता नहीं बनाने वाले के िखलाफ कार्रवाई की जायेगी.
प्रशासन का सख्त निर्देश है. उनके द्वारा मतगणना के संबंध में किसी भी व्यक्ति को ऐसी जानकारी नहीं देनी है जिसे गोपनीयता भंग हो जाए. ऐसा करने वालों को तीन माह के कारावास या जुर्माने या फिर दोनों तरह के दंड दिए जा सकते हैं. प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों की गणना उसके अभिलेखन करने के संबंध में क‌र्त्तव्य का पालन करते हैं तो वे गिनती की गोपनीयता बनाए रखेंगे.
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