पांच स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी मतगणना

Updated at : 23 May 2017 4:27 AM (IST)
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पांच स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी मतगणना

मतगणना को लेकर डीएम-एसपी ने जारी किया संयुक्त आदेश मतगणना केन्द्र सहित पूरे नगर क्षेत्र में लागू होगी निषेधाज्ञा पर्याप्त संख्या में दण्डाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों की हुई तैनाती गोगरी : नगर पंचायत गोगरी के लिये 21 मई को सम्पन्न मतदान के बाद अब मंगलवार को होने वाली मतगणना पर सबकी नजरें टिकी हुई है. […]

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मतगणना को लेकर डीएम-एसपी ने जारी किया संयुक्त आदेश

मतगणना केन्द्र सहित पूरे नगर क्षेत्र में लागू होगी निषेधाज्ञा
पर्याप्त संख्या में दण्डाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों की हुई तैनाती
गोगरी : नगर पंचायत गोगरी के लिये 21 मई को सम्पन्न मतदान के बाद अब मंगलवार को होने वाली मतगणना पर सबकी नजरें टिकी हुई है. गोगरी नगर पंचायत के लिये हुए चुनाव के बाद केडीएस कॉलेज गोगरी में मतगणना कार्य सम्पन्न किया जायेगा. जबकि मतगणना कार्य आठ बजे सुबह से शुरू होकर अंतिम परिणाम की घोषणा तक जारी रहेगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी जय सिंह एवं पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी ने मतगणना का कार्य स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारित करने के लिये आदेश जारी किये हैं.
गोगरी नगर पंचायत क्षेत्र में 10 दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति किया है.
पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी मतगणना : सम्पूर्ण मतगणना कार्य को सम्पन्न कराने हेतु पांच स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गयी है. प्रथम स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था अन्तर्गत मतगणना केन्द्र के 100 मीटर के दायरे को पेडस्ट्रीयन जोन घोषित किया गया है. द्वितीय स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था मतगणना कक्ष के द्वार पर की गयी है. मतगणना केन्द्र के बाह्‌य सुरक्षा हेतु ड्रॉप गेट बनाकर पर्याप्त संख्या में दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है. मतगणना के दिन विधि-व्यवस्था संधारित करने एवं शांति व्यवस्था बनाने हेतु पूरे नगर पंचायत और परिषद के सम्पूर्ण क्षेत्र में सुबह 06:00 बजे से ही सघन पेट्रॉलिंग की व्यवस्था रहेगी. मतगणना केन्द्र के 200 मीटर की परिधि सहित गोगरी नगर पंचायत के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रातः 06:00 बजे से मतगणना की समाप्ति के चार घंटे बाद तक दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गयी है.
मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिये पास अनिवार्य
बिना प्रवेश पास के कोई भी व्यक्ति मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं कर सकता है. मतगणना केन्द्र के अन्दर खैनी, बीड़ी, सिगरेट, दियासलाई, लाईटर, गुटखा, चाकू, छुरी आदि ले जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है. मतगणना केन्द्र के मुख्य द्वार सहित सभी महत्वपूर्ण जगहों पर अनवरत विडीयोग्राफी करवाई जायेगी. इस अवसर पर अनुमंडल और जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है. किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अग्नि शाम दस्ता, दंगा विरोधी वाहन, चिकित्सक दल के साथ एम्बुलेंस की तैनाती की गयी है.
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