चुनाव की सुगबुगाहट हुई तेज
Updated at : 01 Apr 2017 8:47 AM (IST)
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क्षेत्र में दौरा करने लगे प्रत्याशी, नामांकन प्रपत्र के साथ लगाना होगा बकाया नहीं का प्रमाणपत्र खगड़िया : नामांकन की तिथि घोषित होने के साथ ही संभावित प्रत्याशी नगर पंचायत व नगर परिषद क्षेत्र में चौपाल लगाने लगे हैं. संभावित उम्मीदवार अभी से ही मतदाताओं को उम्मीदवारी की जानकारी दे रहे हैं. साथ ही उनके […]
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क्षेत्र में दौरा करने लगे प्रत्याशी, नामांकन प्रपत्र के साथ लगाना होगा बकाया नहीं का प्रमाणपत्र
खगड़िया : नामांकन की तिथि घोषित होने के साथ ही संभावित प्रत्याशी नगर पंचायत व नगर परिषद क्षेत्र में चौपाल लगाने लगे हैं. संभावित उम्मीदवार अभी से ही मतदाताओं को उम्मीदवारी की जानकारी दे रहे हैं. साथ ही उनके द्वारा क्षेत्र में किये गये कार्य की भी जानकारी मतदाताओं के बीच दी जा रही है.
इधर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव को लेकर नौ कोषांग का गठन किया है. कोषांगों में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है. सभी कोषांग के प्रभारी व कर्मचारी ने शुक्रवार को योगदान कर लिया है. नगर परिषद व नगर पंचायत चुनाव से संबंधित निर्देश जारी किये जा रहे हैं. जैसे प्रत्याशियों द्वारा प्रपत्र 12 में स्वयं नामांकन पत्र जमा किया जायेगा. नामांकन पत्र अधिकतम दो सेट में जमा किया जा सकता है.
संवीक्षा में दोनों सेट सही पाये जाने पर अगर उम्मीदवार किसी एक सेट से अपनी उम्मीदवारी वापस लेता है तो दोनों सेट वापस माना जाएगा. नामांकन शुल्क के रूप में निम्नांकित राशि का नाजीर रसीद/ट्रेजरी चालान प्रमाण स्वरूप मूल में संलग्न करना होगा. उसी वार्ड के नामांकन का दूसरा सेट (यदि हो) जमा किये जाने की स्थिति में नाजीर रसीद/ट्रेजरी चालान की छाया प्रति मान्य होगा. आरक्षित कोटि के व्यक्तियों तथा सभी कोटि की महिलाओं के लिए एक हजार रुपये तथा आरक्षित कोटि से भिन्न व्यक्तियों के लिए दो हजार रुपये नामांकन शुल्क के रूप में लगेगा.
नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केन्द्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.
नगरपालिका, पंचायत के अधीन मानेदय, अनुबंध पर कार्यरत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र या अन्य कर्मी, पंचायत में मानदेय पर कार्यरत दलपति, केन्द्र, राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णत: या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत, पदस्थापित, प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षकेतर कर्मचारी भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. कार्यरत होमगार्ड, सरकारी वकील, लोक अभियोजक, सरकारी अधिवक्ता, सहायक लोक अभियोजक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.
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