हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास

Updated at : 26 Jan 2017 6:18 AM (IST)
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हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास

खगड़िया : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कृष्णमुरारी शरण ने बुधवार को हत्या के एक मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. दो मई 1998 की रात नौ बजे छिलकौड़ी निवासी रामवदन यादव वासा पर थे. अचानक अभियुक्त मकेश्वर यादव, घुरन यादव, शिवु यादव व लोग हरवे हथियार से लैश […]

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खगड़िया : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कृष्णमुरारी शरण ने बुधवार को हत्या के एक मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. दो मई 1998 की रात नौ बजे छिलकौड़ी निवासी रामवदन यादव वासा पर थे. अचानक अभियुक्त मकेश्वर यादव, घुरन यादव, शिवु यादव व लोग हरवे हथियार से लैश होकर आये तथा रामवदन यादव ने मकेश्वर यादव के सिर में राइफल से गोली मार दी. इधर सहदेव सिंह अपने वासा पर जा रहे थे. उसने सिर्फ बोला कि ऐसा क्यों कर दिया बस इतना बोलने पर सहदेव सिंह को भी गोली मार दी गयी. उसकी मृत्यु इलाज के लिए ले जोन के दौरान रास्ते में हो गयी. इसकी लिखित सूचना मृतक रामवदन यादव की पत्नी गंगा देवी ने अलौली थाना में दी. न्यायालय ने अभियुक्त

हत्या मामले में…
मकेश्वर यादव, घुरन यादव व शिवु यादव को दोषी पाते हुए. आजीवन कारावास की सजा व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. इस कांड में अभियोजन पक्ष की ओर से मदन कुमार सिन्हा व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रविन्द्र कुमार ने पक्ष रखा.
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