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भ्रष्टाचार से जुड़े दो मामलों की हुई सुनवाई

एक में डीडीसी तलब तो दूसरे में डीइओ को निर्देश खगड़िया : राज्य सूचना आयुक्त बीके वर्मा ने मंगलवार को खगड़िया जिले से संबंधित दो मामले की सुनवाई की. ये दोनों मामले भ्रष्टाचार से संबंधित थे. पहला मामला जहां सड़क निर्माण में अनियमितता से संबंधित था. वहीं दूसरा मामला विद्यालय के भवन निर्माण की राशि […]

एक में डीडीसी तलब तो दूसरे में डीइओ को निर्देश

खगड़िया : राज्य सूचना आयुक्त बीके वर्मा ने मंगलवार को खगड़िया जिले से संबंधित दो मामले की सुनवाई की. ये दोनों मामले भ्रष्टाचार से संबंधित थे. पहला मामला जहां सड़क निर्माण में अनियमितता से संबंधित था. वहीं दूसरा मामला विद्यालय के भवन निर्माण की राशि वसूली से जुड़ा हुआ था. एक मामले में जहां सूचना आयुक्त ने जहां संचिका के साथ डीडीसी को तलब किया है. वहीं दूसरे मामले में डीइओ को निर्देश दिये गये हैं. वाद संख्या 98822 तथा 10653 की सुनवाई 25 अक्तूबर को हुई.
क्या है मामला
जिला परिषद के द्वारा कुछ वर्ष पूर्व 27 लाख की लागत से सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन जांच में यह पाया गया कि निर्माण में अनियमितता बरती गयी है. जिसके बाद पूर्व डीएम धर्मेंद्र सिंह ने जिप के कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध रिपोर्ट की थी. इसी रिपोर्ट के आधार पर उक्त अभियंता के विरुद्ध आरोप गठित करने का निर्देश डीएम को दिया गया था.
विभाग के अभियंता पर आरोप हुआ अथवा नहीं इसी से संबंधित सूचना मांगी गयी थी. चूंकि यह सूचना जिला परिषद से संबंधित था. इसलिए डीएम कार्यालय के द्वारा इसे जिला परिषद कार्यालय को स्थांतरित कर दिया गया था. सुनवाई के दौरान इन दोनों कार्यालय में से किसी कार्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुये. जिस पर आयुक्त ने अगली सुनवाई के दिन सारी संचिका के साथ डीडीसी को आयोग तलब किया है. वहीं शिक्षा विभाग से संबंधित दूसरे मामले में डीइओ स्वयं आयोग में उपस्थित हुये, लेकिन मांगी गयी सूचना से संबंधित वे अधिक जानकारी आयुक्त को नहीं दे पाये.
जिस पर आयुक्त ने उन्हें मौका देते हुये अगली सुनवाई के पूर्व मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराने को कहा. यह मामला कन्या मध्य विद्यालय अलौली के एक पूर्व एचएम से लगभग सात लाख रुपये की वसूली का है. डीएम के आदेश पर तत्कालीन अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी ने जांच की थी. जांच में गड़बड़ी की बातें सामने आने के बाद डीएम ने उक्त विद्यालय के एचएम से राशि वसूली करने का आदेश डीएसइ को दिया था.
सूत्र बताते हैं कि विभागीय लापरवाही के कारण यह राशि अब तक वसूली नहीं की गयी है. इस संबंध में आवेदन शैलेंद्र सिंह ने डीएम कार्यालय से यह जानकारी मांगी थी. पिछली सुनवाई में जहां वरीय उप समाहर्ता संजीव चौधरी आयोग में उपस्थित हुये थे. वहीं मंगलवार को डीइओ स्वयं आयोग में उपस्थित हुये थे.

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