सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक संरचना स्थापित करने पर रोक

खगड़िया : सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक संरचना करना अब आसान नहीं रहेगा. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन के लिए जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है. अब डीएम-एसपी के नेतृत्व टीम का गठन किया गया है, जो सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक संरचना के निर्माण को समय रहते रोक लगायेंगे. सार्वजनिक स्थानों पर पूर्व में […]
खगड़िया : सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक संरचना करना अब आसान नहीं रहेगा. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन के लिए जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है. अब डीएम-एसपी के नेतृत्व टीम का गठन किया गया है, जो सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक संरचना के निर्माण को समय रहते रोक लगायेंगे.
सार्वजनिक स्थानों पर पूर्व में बने धार्मिक संरचनाओं को हटाना जिला प्रशासन के समक्ष चुनौती बनी हुई है. सुप्रीम कोर्ट व मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद सार्वजनिक स्थानों पर बने धार्मिक संरचनाओं को हटाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा न तो कोई ठोस निर्णय लिया गया है और न ही इस संबंध में कोई कड़े आदेश दिये गये हैं. अगर दिये भी गये हैं तो यह आदेश फाइलों में ही सिमट कर रह गये हैं. क्योंकि धरातल पर इसका अनुपालन नहीं किया गया है.
अगर होता भी तो सभी प्रखंडों में सार्वजनिक स्थलों पर निर्मित चार सौ से अधिक धार्मिक संरचनाओं को अब तक हटा दिया गया होता. पूर्व से बने संरचनाओं को हटाने में जिला प्रशासन भले ही नाकाम रही हो, लेकिन अब सार्वजनिक जगहों पर ऐसे निर्माण को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिये गये हैं. डीएम जय सिंह ने सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी धर्म से संबंधित नयी संरचनाओं के निर्माण पर रोक लगायी है. डीएम ने आदेश जारी कर कहा है
कि अगर सार्वजनिक स्थलों पर नयी धार्मिक संरचनाओं को निर्माण कराया जाता है तो एसडीओ, सीओ अगर नप क्षेत्र में हो तो नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी तथा थानाध्यक्ष के माध्यम से इस निर्माण पर रोक लगायेंगे. डीएम ने कहा कि इस आदेश का शत प्रतिशत अनुपालन कराया जाय. अन्यथा दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी.
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