खगड़िया : लोक शिकायत निवारण अधिनियम-2015 पर चर्चा के लिए गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में बैठक हुई. जिसमें जिलाधिकारी जय सिंह ने कहा कि विभिन्न प्रावधानों को पूरी पारदर्शिता व कड़ाई के साथ लागू करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है. ताकि आमजनों की पीड़ा व शिकायतों का निवारण तय समय सीमा के अंदर हो सके व ससमय उन्हें न्याय मिल सके.
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शिकायत निवारण पर डीएम ने दिये निर्देश
खगड़िया : लोक शिकायत निवारण अधिनियम-2015 पर चर्चा के लिए गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में बैठक हुई. जिसमें जिलाधिकारी जय सिंह ने कहा कि विभिन्न प्रावधानों को पूरी पारदर्शिता व कड़ाई के साथ लागू करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है. ताकि आमजनों की पीड़ा व शिकायतों का निवारण तय समय सीमा के अंदर हो […]
डीएम ने उक्त विषय पर आधारित समीक्षा बैठक में मौजूद अधिकारियों को कई निर्देश दिये. वरीय उप समाहर्ता सुधीर कुमार ने बताया कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत प्रत्येक अनुमंडल में एक लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी होंगे. जिला स्तर पर एमडीएम रैंक के अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है. इस अधिनियम में तय समय सीमा के अंदर आवेदनों पर सुनवाई होगी.
अधिनियम के उल्लंघन करने वालों पर 500 से 5000 रुपये तक का दंड का प्रावधान है. यही नहीं लापरवाह अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा की जा सकती है. इस अधिनियम को लेकर सभाकक्ष में एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें उप विकास आयुक्त, डीसीएलआर सदर, एसडीओ सदर ने इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल सभी तकनीकी बातों से उपस्थित पदाधिकारियों को अवगत कराया. अधिनियम के प्रचार-प्रसार की जिम्मेवारी जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी कमल सिंह को दी गयी है.
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