अनियमितता के आरोप में डीइओ निलंबित

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 02 Aug 2018 5:05 AM

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खगड़िया : जिला शिक्षा पदाधिकारी सुरेश साहू को निलंबित कर दिया गया है. खगड़िया के आर्य कन्या उच्च विद्यालय में फर्जी तरीके से बहाल कर्मियों को वेतन भुगतान में फर्जीवाड़ा मामले में डीइओ पर यह गाज गिरी है. पूरे मामले में तत्कालीन डीपीओ स्थापना (वर्तमान डीइओ) पर प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता प्रमाणित होने के बाद […]

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खगड़िया : जिला शिक्षा पदाधिकारी सुरेश साहू को निलंबित कर दिया गया है. खगड़िया के आर्य कन्या उच्च विद्यालय में फर्जी तरीके से बहाल कर्मियों को वेतन भुगतान में फर्जीवाड़ा मामले में डीइओ पर यह गाज गिरी है. पूरे मामले में तत्कालीन डीपीओ स्थापना (वर्तमान डीइओ) पर प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता प्रमाणित होने के बाद बिहार के राज्यपाल के आदेश से शिक्षा विभाग के निदेशक (प्र.) सह अपर सचिव सुशील कुमार ने अपने कार्यालय के पत्रांक 588 दिनांक 31.07.18 के तहत तत्काल प्रभाव से खगड़िया के डीइओ सुरेश साहू के निलंबन का आदेश जारी कर दिया.

निलंबन अवधि में श्री साहू का मुख्यालय पटना स्थित जन शिक्षा निदेशालय में रहेगा. साथ ही श्री साहू को उक्त नियमावली के नियम-10 के प्रावधानों के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान निलंबन अवधि के मुख्यालय से किया जायेगा. साथ ही निलंबित डीइओ श्री साहू पर विभागीय कार्रवाई अलग से की जायेगी.

बता दें कि आर्य कन्या उच्च विद्यालय में शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों की बहाली में सारे रिकार्ड तोड़ दिये गये. प्रभात खबर ने बहाली से लेकर वेतन भुगतान में गड़बड़ी का खुलासा करते हुए लगातार खबरें प्रकाशित कर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया था. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने पूरे प्रकरण में डीइओ के निलंबन पर जल्द फैसला होने का भरोसा दिलाया था. इसके बाद 31 जुलाई को खगड़िया के डीइओ को निलंबित कर दिया गया.
फर्जी शिक्षकों व कर्मियों को वेतन भुगतान पड़ा महंगा
आर्य कन्या उच्च विद्यालय में फर्जी तरीके से बहाल 56 शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मियों को अवैध रूप से लाखों का वेतन भुगतान करना डीइओ सुरेश साहू को महंगा पड़ गया. शिक्षा विभाग के तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) सम्प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया के विरुद्ध मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अल्पसंख्यक इंटर आर्य कन्या उच्च विद्यालय में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के बिना फर्जी तरीके से बहाल शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों को अवैध रूप से 22,50,000 (बाइस लाख पचास हजार) रुपये के वेतन भुगतान को वित्तीय अनियमितता/राशि गबन माना गया है.
निलंबन पत्र में साफतौर पर कहा गया है कि पूरे मामले में प्रथम दृष्टया प्रमाणित वित्तीय अनियमितता के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम -9 के प्रावधानों के तहत डीइओ को निलंबित किया जाता है. इधर, निलंबित डीइओ सुरेश साहू ने बहाली से लेकर वेतन भुगतान में गड़बड़ी के लिये तत्कालीन डीइओ डॉ ब्रज किशोर सिंह को जिम्मेवार ठहराते हुए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है.
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