अनियमितता के आरोप में डीइओ निलंबित
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 02 Aug 2018 5:05 AM
खगड़िया : जिला शिक्षा पदाधिकारी सुरेश साहू को निलंबित कर दिया गया है. खगड़िया के आर्य कन्या उच्च विद्यालय में फर्जी तरीके से बहाल कर्मियों को वेतन भुगतान में फर्जीवाड़ा मामले में डीइओ पर यह गाज गिरी है. पूरे मामले में तत्कालीन डीपीओ स्थापना (वर्तमान डीइओ) पर प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता प्रमाणित होने के बाद […]
खगड़िया : जिला शिक्षा पदाधिकारी सुरेश साहू को निलंबित कर दिया गया है. खगड़िया के आर्य कन्या उच्च विद्यालय में फर्जी तरीके से बहाल कर्मियों को वेतन भुगतान में फर्जीवाड़ा मामले में डीइओ पर यह गाज गिरी है. पूरे मामले में तत्कालीन डीपीओ स्थापना (वर्तमान डीइओ) पर प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता प्रमाणित होने के बाद बिहार के राज्यपाल के आदेश से शिक्षा विभाग के निदेशक (प्र.) सह अपर सचिव सुशील कुमार ने अपने कार्यालय के पत्रांक 588 दिनांक 31.07.18 के तहत तत्काल प्रभाव से खगड़िया के डीइओ सुरेश साहू के निलंबन का आदेश जारी कर दिया.
निलंबन अवधि में श्री साहू का मुख्यालय पटना स्थित जन शिक्षा निदेशालय में रहेगा. साथ ही श्री साहू को उक्त नियमावली के नियम-10 के प्रावधानों के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान निलंबन अवधि के मुख्यालय से किया जायेगा. साथ ही निलंबित डीइओ श्री साहू पर विभागीय कार्रवाई अलग से की जायेगी.
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