जमीन जमाबंदी रद्द करने का मुद्दा विस में उठाया

जमीन जमाबंदी रद्द करने का मुद्दा विस में उठाया
बलिया बेलौन विधान पार्षद आफाक अहमद खान ने तारांकित प्रश्न में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री से पूछा कि कटिहार जिला अंचल आजमनगर के खाता 233, खेसरा 552, 564, रकबा 63 डि, मोज़ा पोरला एराजी थाना नम्बर 401, शेख मोकीमुददीन और शेख खैरूददीन खरीदेगी केवाला 19.03.63 जमाबंदी नम्बर 234 दर्ज है. क्या यह बात सही है कि खेरूददीन और मोकीमुददीन दोनों भाई के नाम से जमीन खरीदी गयी थी. खेरूददीन ने पूरी जमीन 63 डि नाजला परवीन, रिजवाना खातुन को बेच दिया. यदि उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस खरीद बिक्री में लिप्त दोषियों और पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए 63 डि में से 31.5 डि का जमाबंदी को रद्द करते हुए मोकीमुददीन को वापस करने का विचार रखती है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जवाब में कहा की समाहर्ता कटिहार से प्राप्त प्रतिवेदन में वस्तु स्थिति यह है कि जमाबंदी संख्या 234 पर दोनों भाई का नाम दर्ज है. बिक्रीनामा केवाला 21571 से विक्रेता खेरूददीन द्वारा नाजेला खातुन, रिजवाना बेगम को खेसरा 552, 564 का रकबा 63 डि बिक्री की है. इसका समाधान बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा नौ के तहत अपर समाहर्ता के न्यायालय में जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई स्वयं आवेदक द्वारा की जानी है. जहां उचित सुनवाई एवं परीक्षण के बाद जमाबंदी रद्द करने के संबंध में निर्णय दिया जा सकता है. उक्त कार्रवाई का निर्देश देने पर युवा जदयू के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सलाउद्दीन ने धन्यवाद दिया.
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