ePaper

हत्या के आरोपित अभियुक्त को आजीवन कारावास

Updated at : 07 Feb 2026 8:05 PM (IST)
विज्ञापन
हत्या के आरोपित अभियुक्त को आजीवन कारावास

हत्या के आरोपित अभियुक्त को आजीवन कारावास

विज्ञापन

कटिहार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संदीप कुमार मिश्रा की अदालत में शनिवार को हत्या के आरोपित ग्राम नरहैया निवासी अभियुक्त वरुण यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने यह सजा भादवि की धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर सुनाया है. अभियुक्त को पचास हजार रुपये अर्थ दंड का भी भुगतान करना होगा. अर्थदंड भुगतान नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को दस माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. फलका थाना कांड संख्या 67/2010 के सूचक ग्राम नरहैया निवासी विनोद कुमार मंडल ने ने थाने में दिए फर्द बयान में कहा था कि 14 अप्रैल 2010 को उसका भाई प्रकाश मंडल जो मनोज यादव के खेत पर मजदूर के रूप में काम करता था. दो माह पूर्व काम छोड़ दिया था. मनोज यादव ने फिर उसे अपने खेत में काम करने ले गया था. दिन के लगभग एक बजे प्रकाश मंडल, मनोज यादव, वरुण यादव के साथ उसका घर आया तीनों नशे में था. फिर मनोज, वरुण उसके भाई प्रकाश को लेकर चला गया. कुछ देर बाद ग्रामीणों ने बताया कि मनोज यादव के खेत के पास उसका भाई गिरा हुआ है. थोड़ी देर के बाद वरुण यादव, नवल यादव उसके भाई प्रकाश मंडल को मृत अवस्था में टांग कर ले आया. धमकी देकर चले गया. अनुसंधान के क्रम में नवल यादव नाबालिग पाया गया. मनोज यादव और वरुण यादव पर भादवि की धारा 302/34 के तहत आरोप गठित हुआ. विचारण के दौरान मनोज यादव की मृत्यु हो गयी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार मिश्रा ने कल 15 साक्ष्यों का न्यायालय में परीक्षण कराया.

विज्ञापन
RAJKISHOR K

लेखक के बारे में

By RAJKISHOR K

RAJKISHOR K is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन