– पुलिस मुख्यालय ने जारी किया दिशा निर्देश कटिहार अब ऑटो व ई रिक्शा से कोई भी निजी विद्यालय छात्र- छात्राओं के लिए उपयोग नहीं कर सकता है. पुलिस अधीक्षक को इस आशय से संबंधित दिशानिर्देश दिया गया है. पुलिस अधीक्षक को लिखे पत्र में सहायक पुलिस महानिदेशक (यातायात) ने कहा है कि बिहार सरकार की ओर से स्कूली बच्चों व छात्रों के परिवहन के लिए ऑटो रिक्शा व ई-रिक्शा का परिचालन एक अप्रैल 2025 से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में परिवहन विभाग, बिहार सरकार का अधिसूचना सं०-06/विविध (ई रिक्शा) – 07/2015- परिवहन निर्गत है. जिसके क्रम सं-10 पर उल्लेखित है कि ””ई-रिक्शा, ई कार्टका उपयोग स्कूली बच्चों के परिवहन में नहीं किया जायेगा इस संबंध में दैनिक अखबार में भी दिनांक 21 जनवरी 2025 को विस्तृत सूचना प्रकाशित की गयी है. इसके बावजूद स्कूली बच्चों व छात्रों के परिवहन के लिए ई रिक्शा का परिचालन धड़ल्ले से किये जाने की सूचना प्राप्त हो रही है, जो दर्दनाक सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है. इसलिए अपने-अपने जिलान्तर्गत स्कूली बच्चों व छात्रों के परिवहन के लिए ई-रिक्शा व ऑटो के परिचालन को एक से प्रतिबंधित करने के लिए सभी हितधारकों यथा विद्यालय प्रबंधन, अभिभावक, ट्रांसपोर्ट प्रबंधन आदि के बीच इस सूचना को प्रचारित, प्रसारित कर इसे प्रभावकारी ढंग से लागू कराना सुनिश्चित किया जाय तथा कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को भी अवगत करायें.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

