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हत्या के अभियुक्तों को आजीवन कारावास

Updated at : 22 Jul 2024 11:14 PM (IST)
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प्रेम प्रसंग के मामले में विवाहित व उसके तीन वर्षीय बच्चे की हुई थी हत्या

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कटिहार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम रंजीत प्रसाद के न्यायालय में प्रेम प्रसंग के मामले में विवाहित एवं उसके तीन वर्षीय बच्चे के हत्यारे अभियुक्त अखलाक व उसके सहयोगी मस्जिद के इमाम अफसर रजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. यह सजा भादवी की धारा 302 की तहत दोषी पाये जाने पर सुनाया गया है. न्यायालय ने अभियुक्त को 30000 रुपये अर्थ दंड का भी भुगतान का आदेश दिया है. बारसोई थाना कांड संख्या 137/21 दिनांक 27 जुलाई 2021 को आलेपुर के चौकीदार जाहिद ने थाने में दिये बयान में कहा था. 27 जुलाई 2021 को सुबह 7:00 बजे सूचना मिली कि बीजी रेल फाटक के पास पक्की सड़क खून से सना हुआ था. देखा कि अज्ञात महिला की लाश झाड़ी के किनारे था एवं गले उसके तेज हथियार से कटा हुआ है. यह मामला अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया था. बाद में अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि महिला के पति मुंबई में काम करते थे. उसकी शादी ग्राम नारायणपुर थाना आजमनगर में हुई थी. इसी बीच उसका अवैध संबंध पूर्णिया जिले बायसी थाना अंतर्गत नेम टोला अखलाक से हो गया. इस अवैध संबंध में मस्जिद के इमाम अफसर रजा अखलाक की मदद करता था. अवैध संबंध रहने के कारण महिला बराबर अखलाक पर शादी के लिए दबाव बनाती थी. इस बीच दोनों अभियुक्तों ने मिलकर महिला तबस्सुम एवं उसके पुत्र साहिल राजा की निर्मम हत्या कर दिया. घटनास्थल पर तीनों की एक साथ मौजूदगी मोबाइल लोकेशन के आधार पर हुआ. इस सत्रवाद में एपीपी युगल किशोर यादव ने कुल 22 गवाहों का न्यायालय में परीक्षण कराया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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