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पहल: तो अब घर बैठे ठीक करें जमीन का रिकॉर्ड, छूटी जमाबंदी भी होगी ऑनलाइन दर्ज

पहल: तो अब घर बैठे ठीक करें जमीन का रिकॉर्ड, छूटी जमाबंदी भी होगी ऑनलाइन दर्ज

कटिहार जमाबंदी को ऑनलाइन कराने और डिजिटलाइज्ड जमाबंदी पंजी में अशुद्धियों को ठीक कराने की प्रक्रिया अब राज्य सरकार ने ऑनलाइन कर दी है. पहले इसके लिए लोगों को अंचल कार्यालय से लेकर राजस्व कर्मचारी और उनके इर्द-गिर्द घूमने वाले बिचौलियों का चक्कर काटना पड़ता था. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लोगों को राहत देते हुए पूरी प्रक्रिया को ही बदल दिया है. विभाग के अनुसार अब डिजिटल जमाबंदी में गलतियों को सुधारना हो या छूटी हुई जमाबंदी दर्ज करानी हो. सब कुछ घर बैठे ही संभव है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने परिमार्जन प्लस नामक एक ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है. जिससे नागरिक अब आसानी से अपनी जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे. इसके लिए विभाग ने एक विशेष पोर्टल बिहार भूमि डॉट बिहार डॉट जीओवी डॉट आईएन लांच किया है. इस पोर्टल पर पंजीकरण कर और अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन कर आसानी से सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले संबंधित पोर्टल पर जाएं और अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें. नये उपयोगकर्ता पहले पंजीकरण करें. लॉग इन करने के बाद आपको दो विकल्प दिखायी देंगे. डिजिटल जमाबंदी में सुधार और में कोई गलती होती है और कंप्यूटरीकृत छूटी हुई जमाबंदी का डिजिटलीकरण. अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प चुनें और आवेदन पत्र भरें. इसके बाद मांगे गये दस्तावेज ऑनलाइन जमा करें. फिर आवेदन जमा करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति जान सकेंगे. महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके आवेदन में कोई गलती होती है तो आपकी सूचित किया जायेगा और सुधार के लिए आवेदन वापस भेजा जायेगा. आपको 30 दिनों के अंदर सुधार करके फिर से आवेदन करना होगा. वरना आवेदन रद्द हो जायेगा.

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