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प्रारूप मतदाता सूची में अंकित गृह संख्या प्रतीकात्मक, एक सितंबर तक करें दावा-आपत्ति

गृह संख्या को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से उठाये जा रहे सवाल के बीच जिला निर्वाचन कार्यालय ने अंकित गृह संख्या को प्रतीकात्मक बताया है.

कटिहार. विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अंकित गृह संख्या को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से उठाये जा रहे सवाल के बीच जिला निर्वाचन कार्यालय ने अंकित गृह संख्या को प्रतीकात्मक बताया है. मंगलवार की शाम को जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार पासवान ने इस आशय से संबंधित विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि अर्हता तिथि 01-07-2025 के आधार पर निर्वाचक सूची का गहन पुनरीक्षण के क्रम में बीएलओ के द्वारा निर्वाचकों के वास्तविक घर पर जाकर सत्यापन करते हुए गणना प्रपत्र का वितरण कर संबंधित सभी निर्वाचकों से गणना प्रपत्र एवं दस्तावेज प्राप्त कर बीएलओ ऐप के माध्यम से आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया गया है. आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 01-08-2025 को प्रारुप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है. प्रारुप प्रकाशित मतदाता सूची एवं प्रारुप सूची में सम्मिलित नहीं किये गये मतदाताओं की सूची भी सभी राजनैतिक दलों के साथ साझा की गयी है. जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रारुप प्रकाशित निर्वाचक सूची पर दिनांक 01-09-2025 तक दावा आपत्ति दाखिल की जा सकती है. प्रारुप निर्वाचक सूची में अंकित गृह संख्या एक प्रतीकात्मक संख्या है. जिससे वास्तविक गृह संख्या का कोई संबंध नहीं है तथा यह पूर्व से ही अपनायी जा रही पद्धति है. जिसमें गहन पुनरीक्षण के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. दावा-आपत्ति प्राप्त करने की निर्धारित तिथि तक प्राप्त सभी दावे एवं आपत्तियों एवं त्रुटियों के निराकरण के पश्चात दिनांक 30-09-2025 को निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा.

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