– 426 नये मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव, बैठक में डीएम ने दी जानकारी कटिहार अर्हत्ता तिथि 01-07-2025 के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण के क्रम में सोमवार को मतदान केन्द्र का युक्तिकरण के संबंध में जनप्रतिनिधियों व सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के जिलाध्यक्ष एवं सचिव के साथ बैठक आयोजित की गयी. समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में निर्धारित अर्हत्ता तिथि के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण के क्रम में मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण एवं निर्वाचक सूची का गहन पुनरीक्षण को लेकर चर्चा किया गया. बैठक में जानकारी दी गयी कि विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पटना का पत्रांक 2161 दिनांक 24-06-2025 एवं मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रम प्राप्त हुआ है. आयोग व विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के द्वारा मतदान केन्द्रों को शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन के पश्चात 1200 से अधिक निर्वाचक वाले मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण करते हुए प्रस्ताव समर्पित किया गया था. जिसके आधार पर जिलान्तर्गत सभी सातों विधानसभ निर्वाचन क्षेत्र के मतदान सूची का प्रारुप प्रकाशन सोमवार को किया गया है. बैठक में डीएम ने बताया कि वर्त्तमान में कुल 589 ऐसे मतदान केन्द्र हैं. जिसमें 1200 से अधिक निर्वाचक पंजीकृत है. आयोग के निर्देश के आलोक में 1200 से अधिक निर्वाचक वाले मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण करते हुए 426 नये मतदान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है. प्रस्ताव के अनुसार युक्तिकरण पश्चात् मतदान केन्द्रों की कुल संख्या 2592 हो जायेगी. जिलान्तर्गत 1200 से अधिक निर्वाचक वाले 589 मतदान केन्द्रों में से 163 मतदान केन्द्र के निर्वाचकों को पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र में स्थानांतरित कर 426 नये मतदान केन्द्र स्थापित किया जा रहा है. बैठक में बरारी विधायक विजय सिंह, कोढ़ा विधायक कविता पासवान, प्राणपुर विधायक निशा सिंह सहित राजनीतिक दल के प्रतिनिधि व संबंधित अधिकारी मौजूद थे. सात विधानसभा क्षेत्र में 2592 मतदान केंद्र का प्रस्ताव प्रकाशित प्रारूप मतदान केंद्र के अनुसार युक्तिकरण के बाद अब जिले के सात विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदान केंद्र 2592 हो गया है. जबकि पूर्व से अनुमोदित मतदान केंद्र की संख्या 2166 था. यानी सातों विधानसभा क्षेत्र में 426 मतदान केंद्र बढ़ गया है. कटिहार विधानसभा क्षेत्र में पूर्व से अनुमोदित कुल मतदान केंद्रों की संख्या 294 था.युक्तिकरण के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में अब कुल मतदान केंद्र की संख्या 339 हो गया है. यानी 45 मतदान केंद्र की बढ़ोतरी हुई है. इस विधानसभा क्षेत्र में 1200 से अधिक मतदान केंद्र की संख्या 68 है. इसी तरह कदवा में पूर्व से अनुमोदित बूथ की संख्या 287 था. युक्तिकरण के बाद यहां बूथ की संख्या 338 हो गया है. इस क्षेत्र में 51 मतदान केंद्र की बढ़ोतरी हुई है. बलरामपुर में 97 मतदान केंद्र की बढ़ोतरी हुई है. इस क्षेत्र में पूर्व से अनुमोदित व युक्तिकरण के बाद मतदान केंद्र की संख्या क्रमशः 453 व 356 है. प्राणपुर में युक्तिकरण के बाद मतदान केंद्र की संख्या 379 हो गयी है. जबकि पूर्व से अनुमोदित बूथ की संख्या 332 है. यानी 47 मतदान केंद्र का इजाफा हुआ है. इसी तरह मनिहारी में युक्तिकरण के बाद बूथ की संख्या 379 हो गया है. यहां अनुमोदित बूथ की संख्या 308 था. इस क्षेत्र में कुल 71 मतदान केंद्र बढ़ गया है. बरारी में 63 मतदान केंद्र की वृद्धि हुई है. पहले अनुमोदित मतदान केंद्र की संख्या 288 था. युक्तिकरण के बाद अब मतदान केंद्र की संख्या 351 है. कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में युक्तिकरण के बाद मतदान केंद्रों की संख्या 353 हो गया है. जबकि पूर्व से अनुमोदित मतदान केंद्र की संख्या 301 था. इस क्षेत्र में कुल 52 मतदान बढ़ गया है. मतदान केंद्र के प्रस्ताव पर छह तक दे सकते गया आपत्ति बैठक में डीएम ने बताया कि प्रारुप मतदान केन्द्रों की सूची पर दिनांक 30-06-2025 से 06-07-2025 तक दावा एवं आपत्ति दाखिल की जा सकती है. सभी राजनैतिक दलों को प्रारुप प्रकाशित मतदान केन्द्रों की सूची उपलब्ध करायी जा रही है. सभी से अनुरोध किया गया है कि प्रारुप मतदान केन्द्रों की सूची का अवलोकन करते हुए यदि किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो निर्धारित अवधि तक अपनी लिखित आपत्ति संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, कटिहार में समर्पित कर सकते है. लिखित आपत्ति पर स्थलीय जांच कराते हुए नियमानुसार आपत्ति का निराकरण दिनांक 07-07-2025 तक किया जायेगा. इसके बाद पुनः दिनांक 09-07-2025 से 10-07-2025 के बीच जनप्रतिनिधियों व राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की जायेगी तथा परामर्श के आधार पर मतदान केन्द्र का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजी जायेगी.
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