विधानसभा चुनाव : दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं को मिलेगी घर से मतदान करने की सुविधा

Updated at : 27 May 2025 7:42 PM (IST)
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विधानसभा चुनाव : दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं को मिलेगी घर से मतदान करने की सुविधा

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्तर व विधानसभा स्तर पर गठित डीएमसीएएल के सदस्य व नोडल पदाधिकारी के साथ बैठक की गयी.

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बैठक में प्रचार प्रसार व जागरूकता पर जोर कटिहार. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्तर व विधानसभा स्तर पर गठित डीएमसीएएल के सदस्य व नोडल पदाधिकारी के साथ बैठक की गयी. बैठक में जानकारी दी गयी कि अपर सचिव निर्वाचन विभाग के दिशानिर्देश के आलोक में सुगम व समावेशी निर्वाचन के अन्तर्गत दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये पूर्व से जिला स्तरीय गठित डीएमसीएएल को पुनर्गठित किया गया है. भारत निर्वाचन आयोग निदेश के आलोक में आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन से संबंधित तैयारी के क्रम में विधान सभा के कार्यकाल की समाप्ति से छह माह पूर्व से प्रत्येक दो माह व शेष अवधि में प्रत्येक छह माह पर आयोजित की जानी है. बैठक में पीडब्ल्यूडी निर्वाचकों के मतदान में भागीदारी की चुनौतियों व समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाना है. साथ ही उन समस्याओं के समाधान पर भी विचार किया जाना है. विधान सभा निर्वाचन 2025 के अवसर पर पीडब्ल्यूडी मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में सहज व सुगम सहभागिता सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं जैसे रैंप, व्हील चेयर, स्वयंसेवक, पीने का पानी, बिजली, पोस्टल बैलेट के माध्यम से होम वोटिंग की सुविधा दी जानी है. इसके लिये लक्षित समूह में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है. भारत निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में पीडब्ल्यूडी तथा 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से होम वोटिंग की सुविधा प्रदान किया जाना है. निर्वाचन की घोषणा के उपरांत इसका व्यापक प्रचार-प्रसार प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा प्रेस प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाना है. निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर उल्लेखित कैटेगरी का कोई भी मतदाता प्रपत्र 12 डी में आवेदन देकर पोस्टल बैलेट की सुविधा को प्राप्त कर सकता है. आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन के आलोक में इन सभी प्रावधानों को सक्रियता के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है. आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन के अवसर पर अपनी संस्था व प्रशासी विभाग से जुड़े हुए पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के आंकड़ों का विस्तृत डॉक्यूमेंटेशन किया जाये. ताकि मतदान करने वाले पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की संख्या का आकलन किया जा सके.

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