विस चुनाव: मतदान के दिन बूथ से 100 मीटर के बाहर टेबल-कुर्सी लगा सकेंगे अभ्यर्थी

विस चुनाव: मतदान के दिन बूथ से 100 मीटर के बाहर टेबल-कुर्सी लगा सकेंगे अभ्यर्थी
– 13 अक्तूबर से कटिहार के सात सीट के लिए शुरू होगी नामांकन कटिहार बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भारत निर्वाचन आयोग के स्तर से ईवीएम में प्रयोग होने वाले बैलेट पेपर में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का अद्यतन रंगीन छायाचित्र उपलब्ध रहेगा. मतदताओं को अपने पसंदीदा अभ्यर्थियों को मतदान करने में सुविधा होगी. मतदान दिवस के दिन निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों द्वारा इलेक्शन बूथ का अधिष्ठापन 100 मीटर की परिधि के बाहर स्थापित करने का निर्णय आयोग के स्तर से प्राप्त है. पूर्व में यह 200 मीटर की परिधि में स्थापित करने का प्रावधान था. मतदाता की सुविधा के लिए जिला स्तर पर दूरभाष संख्या 1950 पर 24 घंटे मतदाता सहायता केन्द्र कार्यरत है. सभी मतदान केन्द्रो पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए आयोग के निर्देश के आलोक में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन में सभी मतदान केन्द्रों पर लाईव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जायेगी. विधि व्यवस्था संधारण के लिए निरोधात्मक कार्रवाई के अन्तर्गत संबंधितों के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 126 एवं 135 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है. शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान कराने को लेकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 167 अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार, धारा 168 रिश्वत, धारा 169 निर्वाचनों में असम्यक्त असर डालना व धारा 170 निर्वाचकों का प्रतिरूपण, धारा 171 रिश्वत के लिए दंड, धारा 172 निर्वाचन में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड, धारा 173 निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन एवं धारा 174 निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय अन्तर्गत कार्रवाई भी की जायेगी. निर्वाचन की घोषणा किये जाने की तिथि से प्रारंभ होने वाली निर्वाचन अवधि में शस्त्रों के नये अनुज्ञप्ति जारी किया जाना पूर्णतः निषिद्ध है. पुलिस को सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया गया है तथा चिन्हित असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कारगर कार्रवाई की जा रही है. अवैध शस्त्र, गोला बारूद बनाने वाले व्यक्तियों के धर-पकड़ के लिए छापेमारी कर दण्डात्मक कार्रवाई भी की जा रही है. 1630 है सर्विस वोटर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में निर्वाचन कर्त्तव्य से जुड़े सभी पदाधिकारी व कर्मी तथा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अधिग्रहित वाहनों के ड्राईवर, क्लिनर वीडियोग्राफर आदि को उनके द्वारा प्रपत्र-12 में आवेदन करने पर डाक मतपत्र के द्वारा मतदान की सुविधा प्रदान की जायेगी. इसी प्रकार 85 प्लस आयुवर्ग के निर्वाचक, पीडब्ल्यूडी निर्वाचक को भी उनके द्वारा प्रपत्र-12डी में आवेदन करने पर डाक मतपत्र के द्वारा मतदान की सुविधा दी जायेगी. साथ ही सेवा निर्वाचकों को इलेक्ट्रोनिक रूप से भी पोस्टल बैलेट पेपर सेवा निर्वाचकों को उपलब्ध कराया जायेगा. वर्तमान में सेवा निर्वाचकों की संख्या 1630 है. विद्वेष फैलाने वाली भाषणों पर रहेगी नजर कोई भी दल अथवा प्रत्याशी ऐसी गतिविधि में शामिल नही होगें. जिससे विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद गंभीर हो जायें तथा आपस में घृणा उत्पन्न हो. दलों और प्रत्याशियों के निजी जीवन के समस्त पक्षों की आलोचना जिसका अन्य दलों के नेताओं या कार्यकत्ताओं के सार्वजनिक गतिविधियों में से कोई संबंध न हो. यह सब नहीं करनी चाहिए. सरकारी वाहनों को प्रचार-प्रसार के कार्य में उपयोग नहीं किया जायेगा.
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