दूसरी शादी के आरोपी पति को तीन वर्ष सश्रम कारावास

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कटिहार : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कुमार रवि ने गुरुवार को पत्नी के रहत दूसरी शादी कर लेने के आरोपी पति पीरपैंती थाना निवासी अभियुक्त को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने अभियुक्त पर 5000 रुपये का अर्थ दंड भुगतान का आदेश दिया है. अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर तीन महीने की […]

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कटिहार : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कुमार रवि ने गुरुवार को पत्नी के रहत दूसरी शादी कर लेने के आरोपी पति पीरपैंती थाना निवासी अभियुक्त को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने अभियुक्त पर 5000 रुपये का अर्थ दंड भुगतान का आदेश दिया है. अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

मनिहारी बाघमारा निवासी सुलेखा देवी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष परिवाद पत्र दायर कर पति कृष्णदेव पंडित, ओम प्रकाश पंडित, रामपति पंडित, संतोष पंडित, प्रयाग पंडित, मीना देवी, प्रमिला देवी, उषा देवी सहित दूसरी पत्नी गायत्री देवी को अभियुक्त बनाया था. इसमें सुलेखा देवी ने पति तथा ससुरालवालों को आरोपित करते हुए शारीरिक, आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर घर से निकालने का आरोप लगाया था.
इसी क्रम में उसका गर्भपात भी करा दिया गया था. उसने पूर्व में न्यायालय में वाद दायर कराया था. अप्रैल 2008 में परिवादिनी को पति की गायत्री देवी से दूसरी शादी करने की सूचना मिली. इस पर वह पीरपैंती गयी. जहां उसने गायत्री देबी को सारी बात बतायी. लेकिन सभी से उसे डांट फटकार कर भगा दिया. परिवादी के पति कृष्णदेव पंडित ने उसे रुपये लेकर अन्यत्र शादी कर लेने की बात कही. न्यायालय ने परिवादी के पति छोड़ अन्य सभी अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.
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