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कमरोल मुखिया का जाति प्रमाणपत्र रद्द

अत्यंत पिछड़ी जाति की नहीं है साहेबा खातून बारसोई : सीओ विजय कुमार सिन्हा ने अपने ज्ञापांक 680 दिनांक 23 जून द्वारा एसडीओ एवं बीडीओ को कार्रवाई के लिए भेजी है. पत्र में कहा है कि कमरोल पंचायत की नव निर्वाचित मुखिया साहिबा खातून का अत्यंत पिछड़ी मोमिन जाति का प्रमाण पत्र रद्द किया जाता […]

अत्यंत पिछड़ी जाति की नहीं है साहेबा खातून

बारसोई : सीओ विजय कुमार सिन्हा ने अपने ज्ञापांक 680 दिनांक 23 जून द्वारा एसडीओ एवं बीडीओ को कार्रवाई के लिए भेजी है. पत्र में कहा है कि कमरोल पंचायत की नव निर्वाचित मुखिया साहिबा खातून का अत्यंत पिछड़ी मोमिन जाति का प्रमाण पत्र रद्द किया जाता है, क्योंकि कागजी साक्ष्यों के आधार पर श्रीमती खातून मोमिन जाति की नहीं है. पंचायत चुनाव 2016 के नामांकन के समय कसवाटोली निवासी स्व अब्बास के पुत्र मो लतीफ ने साहिबा खातून के जाति प्रमाण पत्र के विरुद्ध आपत्ति आवेदन दिया था.
साथ ही मौजा कमरोल थाना संख्या 32 खाता संख्या 333 खेसरा नंबर 424 से संबंधित खतियान की छाया प्रति प्रस्तुत की थी. इससे साफ पता चलता है कि साहेबा खातून के दादा अब्दुल कादिर के पुत्र मो शहाबुद्दीन इनके पिता हैं तथा जाति के मुसलमान है. मोमिन जाति के नहीं हैं. वहीं साहेबा खातून व उनके पति अहमद हुसैन द्वारा मौजा मानमन थाना संख्या 672 खाता संख्या 216 के खतियान की छाया प्रति समर्पित की गयी थी.
साथ ही सहायक चकबंदी पदाधिकारी द्वारा दिनांक 25/ 11 /1966 के निर्गत सूचना के आधार पर स्वयं को मोमिन जाति होने का दावा किया है. परंतु न तो कागजात की मूल प्रति प्रस्तुत की गयी है और न ही प्रस्तुत कागजात से प्रतिवादी एवं खतियानी रैयत के बीच संबंध का स्पष्ट पता चलता है. बीडीओ के ज्ञापांक 772, 13 अप्रैल द्वारा अंचल से निर्गत जाति प्रमाणपत्र की गहन जांच जांच के लिए एक तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया था.
गठित टीम ने स्थानीय व्यक्तियों के बयान और कागजी साक्ष्य के आधार पर पाया कि बीबी साहिबा खातून जाती कि मोमिन नहीं है. इसलिए पूर्व में निर्गत जाती प्रमाणपत्र को रद्द किया जाता है. साथ ही आपत्ति आवेदक मो लतीफ ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी और चुनाव आयोग को को आवश्यक कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है.

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