आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त को दो वर्ष का सश्रम कारावास

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कटिहार : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी रवि कुमार की अदालत ने शुक्रवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में मेदनीपुर मनिहारी निवासी शेख मुख्तार को दोषी पाये जाने पर दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अर्थदंड के रूप में इसी मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दस हजार रुपये जुर्माना के रूप में […]

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कटिहार : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी रवि कुमार की अदालत ने शुक्रवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में मेदनीपुर मनिहारी निवासी शेख मुख्तार को दोषी पाये जाने पर दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अर्थदंड के रूप में इसी मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दस हजार रुपये जुर्माना के रूप में भी भुगतान का आदेश दिया है.

अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को चार माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा. अदालत ने यह सजा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए) (1-बी) के तहत सुनायी है. प्राणपुर थाना कांड संख्या 38/99 में तत्कालीन अवर निरीक्षक आशुतोष ज्ञानी ने मामला दर्ज कराते हुए अपने फर्द बयान में कहा था कि 11 दिसंबर, 99 को आठ बजे संध्या गश्ती चेकिंग के लिए लाभा-रोशना के पुलिस बल के साथ गये थे.

गश्ती से लौटने के क्रम में जब महादेवपुर कैंप आ रहे थे, तभी लाभा-रोशना पक्की सड़क पर एक व्यक्ति को सुनसान में टॉर्च की रोशनी में खड़ा देखा. उससे पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो वह भागने लगा. पुलिस बल के सहयोग से उसे पकड़ा गया. तलाशी के दौरान उसके पास से पिस्तौल एवं कारतूस बरामद हुआ, जिसका कोई लाइसेंस अभियुक्त ने नहीं दिखाया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों का न्यायालय में परीक्षण कराया गया.

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