पोक्सो एक्ट की अलग-अलग धाराओं में 13 वर्ष की सश्रम कारावास

Published by : RAJKISHOR K Updated At : 02 Feb 2026 7:37 PM

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पोक्सो एक्ट की अलग-अलग धाराओं में 13 वर्ष की सश्रम कारावास

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कटिहार पुलिस के प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, समर्पित किये गये चार्जशीट व अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर न्यायालय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम, कटिहार ने पोक्सो एक्ट के अभियुक्त को पोक्सो एक्ट की अलग-अलग धाराओं में 13 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 28 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है. बताते चले कि फलका (पोठिया) थाना कांड सं -245/2021, धारा 341/323/376/34 भादवि एवं 3/4/6/12 पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त सुमन कुमार उर्फ सुमित कुमार मंडल उम्र 22 वर्ष पिता अखिलेश मंडल, सिमरीया थाना फलका जिला कटिहार को पॉक्सो 4 (1) एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25000 रूपए जुर्माना एवं पॉक्सो 8 एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3,000 हजार रुपए जुर्माना राशि की सजा मुकर्रर किया है. अर्थदंड नहीं देने पर 1 माह का साधारण कारावास से दंडित किया गया है. प्रतिमा का स्थापना दिवस मनाया कुरसेला अयोध्यागंज बाजार स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में स्थापित वैष्णो देवी के संगमरमर प्रतिमा का पच्चीसवां स्थापना दिवस मनाया गया. विधायक सदर डीएसपी टू, मुख्य पार्षद व मंदिर कमेटी के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर प्रतिमा स्थापना दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया. मौके पर स्थानीय लोग उपस्थित थे. कार्यक्रम पर माता के जयकारा से मंदिर परिसर भक्ति भाव से सराबोर हो उठा.

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