डकैती में 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 30000 का लगा आर्थिक दंड

Updated at : 27 Aug 2025 7:04 PM (IST)
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डकैती में 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 30000 का लगा आर्थिक दंड

डकैती में 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 30000 का लगा आर्थिक दंड

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कटिहार कटिहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश नवम ने डकैती के मामले में कटिहार पुलिस की और से प्रस्तुत किये गये. साक्ष्य व गवाह के आधार पर कांड के आरोपित को 12 वर्ष की सश्रम कारावास व 30000 अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है. प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर थाना कांड संख्या 391/ 2016 धारा 395, 120 बी भारतीय दंड संहिता के अभियुक्त मंजीत मंडल हरदेव मंडल के विरुद्ध न्यायालय में मामला लंबित था. उक्त मामले में जिला पुलिस की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य, समर्पित किये गये. चार्ज शीट एवं अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर, न्यायालय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश नवम ने अभियुक्त मंजीत मंडल तीनगछिया नगर थाना निवासी को धारा 395 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25000 का अर्थ दंड, धारा 120 में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 का अर्थ दंड मुकर्रर किया है. अर्थदंड नहीं देने पर धारा 395 तीन माह का तथा धारा 120 भी के मामले में एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

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