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Kaimur news : हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

वहार न्यायालय भभुआ के एडीजे नवम हर्षवर्धन की अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दुर्गावती थाना अंतर्गत ग्राम पिपरा कर्णपुरा निवासी बिजेंद्र तिवारी उर्फ मुखिया पिता सिपाही तिवारी, मदन तिवारी पिता दुखी तिवारी, झुलन तिवारी पिता सरयू तिवारी, जगरोपन तिवारी पिता धर्मु तिवारी को भादवी की धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास का सजा सुनायी है. इसके अलावा दोषियों पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है

भभुआ कोर्ट. व्यवहार न्यायालय भभुआ के एडीजे नवम हर्षवर्धन की अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दुर्गावती थाना अंतर्गत ग्राम पिपरा कर्णपुरा निवासी बिजेंद्र तिवारी उर्फ मुखिया पिता सिपाही तिवारी, मदन तिवारी पिता दुखी तिवारी, झुलन तिवारी पिता सरयू तिवारी, जगरोपन तिवारी पिता धर्मु तिवारी को भादवी की धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास का सजा सुनायी है. इसके अलावा दोषियों पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. सजा के संबंध में अपर लोक अभियोजक दिनेश कुमार दुबे द्वारा बताया गया कि विगत तीन मार्च 2006 को धर्मेंद्र तिवारी अपने गांव पिपरा कर्णपुरा अंतर्गत घर के सामने सो रहा था और उसके पिता शिवसागर तिवारी खैनी बना रहे थे, तभी सभी मुदालय हरबे हथियार से लैस होकर उसके घर जाकर गोली मारकर भाग गये. बनारस में इलाज के दौरान तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो गयी. सूचक मृतक के चाचा आगरे तिवारी ने दुर्गावती थाना कांड संख्या 30/2006 दर्ज करवाते हुए न्याय से गुहार लगायी थी. अनुसंधानकर्ता द्वारा सभी मुदालय के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था कि विचारण के दौरान न्यायालय में उपस्थित हुए सभी नौ गवाहों ने घटना का समर्थन किया. न्यायालय ने सभी मुदालय को दोषी पाते हुए उक्त सजा दी. बचाव पक्ष से अधिवक्ता अजीत कुमार सिंह व सूचक की ओर से अधिवक्ता रोहित राम व अपर लोक अभियोजक दिनेश कुमार दुबे ने अपनी-अपनी दलीलें पेश किये.

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