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बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

भभुआ प्रखंड के डुमरैठ पंचायत भवन में बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना 2024 को लेकर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया.

भभुआ सदर. प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर रविवार को भभुआ प्रखंड के डुमरैठ पंचायत भवन में बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना 2024 को लेकर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का मुख्य विषय बिहार पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) योजना 2024 के तहत पीड़ितों को मिलने वाली सहायता और कानूनी अधिकारों के प्रति जनमानस को जागरूक करना था. कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता कृष्णा नंद सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना में समय-समय पर महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं, ताकि जघन्य अपराधों (जैसे एसिड अटैक, बलात्कार, मानव तस्करी या हत्या) के पीड़ितों को तत्काल आर्थिक सहायता और पुनर्वास की सुविधा मिल सके. उन्होंने बताया कि पीड़ित या उनके आश्रित घटना के बाद सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकार में मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के तहत एसिड अटैक और बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में अंतरिम सहायता का भी प्रावधान है. इसके अलावा यदि अपराधी की पहचान नहीं हो पाती है, तब भी पीड़ित मुआवजे का हकदार होता है. रविवार को आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में डुमरैठ पंचायत के मुखिया सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे. पीएलवी सरोज कुमार सिंह ने लोगों को बताया कि किसी भी कानूनी सहायता या मुआवजे की प्रक्रिया के लिए वे सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, जहां उन्हें निशुल्क कानूनी परामर्श प्रदान किया जायेगा. कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों की जिज्ञासाओं का भी समाधान किया गया और उनसे कानून के दायरे में रहकर अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया गया.

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