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आवास योजना के लाभुकों को 90 दिन की मजदूरी का भुगतान करने का निर्देश

चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लाभुकों के 90 दिन की मजदूरी का ससमय भुगतान नहीं हो पा रहा है. इसे लेकर जिला प्रशासन स्तर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों व कार्यक्रम पदाधिकारियों को ससमय मजदूरी भुगतान करने का निर्देश जारी किया गया है.

भभुआ. चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लाभुकों के 90 दिन की मजदूरी का ससमय भुगतान नहीं हो पा रहा है. इसे लेकर जिला प्रशासन स्तर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों व कार्यक्रम पदाधिकारियों को ससमय मजदूरी भुगतान करने का निर्देश जारी किया गया है. गौरतलब है कि आवास योजना में सरकार द्वारा स्वयं का सरकारी आवास बनाने वाले लाभुकों को स्वयं या उनके परिवार के व्यस्क सदस्यों के नाम से जॉब कार्ड है, तो अपने घरेलू सरकारी आवास में मजदूरी का काम करने पर 90 दिन की मजदूरी का भुगतान भी मनरेगा योजना से किये जाने का निर्देश दिया गया है, ताकि लाभुक की आय बढ़ायी जा सके. लेकिन, मनरेगा विभाग से पूर्ण हो चुके लाभुकों के सरकारी आवासों का मजदूरी भुगतान ससमय नहीं हो पा रहा है. जानकारी के अनुसार, इसे लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारियों व कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है. इस आलोक में अधौरा सहित अन्य प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारियों को आवास योजना के लाभुकों को जॉब कार्ड निर्गत कर 90 दिन का मजदूरी भुगतान अविलंब करने का निर्देश भी जारी किया जा चुका है. अधौरा के जमुनीनार पंचायत में 51 मजदूरों को जॉब कार्ड भी बनवाया गया है. इधर, इस संबंध में मनरेगा के जिला कायक्रम पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि मनरेगा से जिन लाभुकों के परिवार का जॉब कार्ड बना हुआ, उनके भुगतान को लेकर कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है. साथ ही नये आवास के लाभुक जिनका जॉब कार्ड नहीं बना है उस लाभुक या उसके परिवार का जॉब कार्ड बीडीओ की अनुशंसा पर बनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अगर लाभुक द्वारा अपने आवास को पूर्ण भी कर लिया गया है लेकिन, लाभुक या जॉबकार्ड धारी उसके परिजनों के नाम पर 90 दिन की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया, तो ऐसे आवासों को पूर्ण नहीं माना जायेगा. उपरोक्त जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास विभाग के एमआइएस पदाधिकारी सुधीर पांडेय ने बताया कि इसे लेकर सभी बीडीओ और कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है कि पूर्ण आवासों में लाभुकों जल्द से जल्द मजदूरी का भुगतान कराया जाये ताकि पोर्टल पर आवास शत-प्रतिशत पूर्ण अपलोड किया जा सके. उन्होंने बताया इसे लेकर सभी आवास सहायकों को भी निर्देश दिया गया है कि पूर्ण आवासों के आलोक में पंचायत रोजगार सेवकों से समन्वय बना कर लाभुक या उसकी पत्नी या उसके व्यस्क बेटे के नाम से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करायें. गौरतलब है कि आवास योजना में लाभुकों के मजदूरी भुगतान नहीं होने से मानव दिवस सृजन का लक्ष्य भी प्रभावित होता है. इन्सेट 4314 आवासों को एक सप्ताह के अंदर स्वीकृत करने का निर्देश भभुआ. सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के आलोक में अब तक जिन आवासों को स्वीकृत प्रदान नहीं की गयी है, वैसे आवासों को एक सप्ताह के अंदर स्वीकृत करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया है. उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला ग्रामीण विकास विभाग के एमआइएस पदाधिकारी सुधीर पांडेय ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 8822 आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. इसमें से अब तक 4508 आवासों को स्वीकृत किया जा चुका है, जबकि 4314 आवास को अभी स्वीकृत नहीं प्रदान की गयी है. उन्होंने बताया कि अब तक जिले में लक्ष्य के आलोक में वैसे तो स्वीकृत किये गये 2398 लाभुकों को तीसरी किस्त का भुगतान किया जा चुका है. इसमें से अब तक 2035 आवासों को तीनों किस्तों के भुगतान के बाद पूर्ण किया जा चुका है.

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Prabhat Khabar News Desk
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