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महिलाओं को यौन उत्पीड़न अधिनियम दी गयी जानकारी

Updated at : 21 Dec 2025 3:39 PM (IST)
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महिलाओं को यौन उत्पीड़न अधिनियम दी गयी जानकारी

कुदरा प्रखंड के पंचायत सरकार भवन जहानाबाद में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया

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भभुआ सदर. जिला व सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा कैमूर, अनुराग के निर्देश पर रविवार को कुदरा प्रखंड के पंचायत सरकार भवन जहानाबाद में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का आयोजन महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रति ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया था. कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों और कार्यस्थल पर सुरक्षा के कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गयी. कार्यक्रम का संचालन पैनल अधिवक्ता श्रीमती रिंकी कुमारी व अधिकार मित्र अरविंद कुमार ने किया. अधिवक्ता रिंकी कुमारी ने उपस्थित लोगों को बताया कि इस अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति और स्थानीय शिकायत समिति की क्या भूमिका है और पीड़ित महिलाएं किस प्रकार न्याय के लिए आवेदन कर सकती हैं. इस अवसर पर प्रखंड की विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि, ग्रामीण महिलाएं व प्रबुद्ध नागरिक भारी संख्या में उपस्थित रहे. विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा चलाये जा रहे इस अभियान का मुख्य लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति सजग बनाना है, ताकि वे निर्भय होकर सम्मानपूर्वक अपने कार्य कर सकें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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VIKASH KUMAR

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