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असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दी गयी कानूनी अधिकारों की जानकारी

Updated at : 16 Nov 2025 3:46 PM (IST)
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असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दी गयी कानूनी अधिकारों की जानकारी

भुआ प्रखंड की कुड़ासन पंचायत में रविवार को विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

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भभुआ सदर. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कानूनी सेवा योजना-2015 के तहत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर भभुआ प्रखंड की कुड़ासन पंचायत में रविवार को विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायत के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जागरूक करना था. कार्यक्रम का संचालन पैनल अधिवक्ता अभय कुमार सिंह व अधिकार मित्र हसन राय ने किया. पैनल अधिवक्ता अभय कुमार सिंह ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने विशेष रूप से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ई-श्रम पंजीकरण के लाभ, और कामकाजी परिस्थितियों से जुड़े श्रमिकों के अधिकारों पर प्रकाश डाला. अधिकार मित्र हसन राय ने उपस्थित लोगों को केंद्र सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना, आयुष्मान भारत और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी. जागरूकता कार्यक्रम में कुड़ासन पंचायत के मुखिया और अन्य पंचायत प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुमन सौरभ ने बताया कि इस कार्यक्रम के सफल आयोजन से स्थानीय श्रमिकों को कानूनी साक्षरता मिली, जिससे न्याय तक उनकी पहुंच और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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VIKASH KUMAR

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