बिना हेलमेट वाहन चलाने पर " पांच हजार जुर्माना
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भभुआ सदर : जिले भर में बिना इंश्योरेंस व हेलमेट के वाहन चलाना अब और भी मुश्किल हो जायेगा. इसको लेकर जिला परिवहन विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है. साथ ही जिले में ओवरलोडेड वाहन व बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रैक्टर व टेलर का भी परिचालन नहीं होगा. जुगाड़ गाड़ी के परिचालन को बंद […]
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भभुआ सदर : जिले भर में बिना इंश्योरेंस व हेलमेट के वाहन चलाना अब और भी मुश्किल हो जायेगा. इसको लेकर जिला परिवहन विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है. साथ ही जिले में ओवरलोडेड वाहन व बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रैक्टर व टेलर का भी परिचालन नहीं होगा.
जुगाड़ गाड़ी के परिचालन को बंद कर दिया गया है. पकड़े जाने पर गाड़ी जब्त होगी और चालक पर अलग से प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. यह आदेश राज्य परिवहन विभाग से जिला को प्राप्त हुई है.
इसी आदेश के आलोक में शहर सहित पूरे जिले में एजेंडा तैयार कर उक्त आदेश के आलोक में अभियान चला कर जिले भर में सभी वाहनों का सघन जांच करने का निर्णय लिया गया है.
इस संबंध में प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी भरत भूषण प्रसाद ने बताया है कि बिना कागजात वाले वाहन चालकों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. दुर्घटना पर रोक लगाने के लिए चालक को हेलमेट पहनना अति आवश्यक होगा. पकड़े जाने पर नये प्रावधान के मुताबिक पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. साथ ही इंश्योरेंस के कागजात के बिना वाहनों का परिचालन नहीं होगा. उन्होंने कहा है कि परिवाहन कार्यालय में आरसी, डीएल, लनिंग लाइसेंस प्रक्रिया आदि को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए विभागीय कर्मचारी को कड़ा निर्देश दिया गया है.
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