निबंधन नहीं करानेवालों पर होगी कार्रवाई
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भभुआ व मोहनिया अनुमंडल में महज 1027 दुकानों-प्रतिष्ठानों का ही निबंधन भभुआ नगर : जिले में बिना निबंधन के चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व दुकानों पर शिकंजा कसने की कार्रवाई श्रम विभाग ने शुरू कर दी है. बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत खुलने वाले फर्मों का 30 दिनों के अंदर निबंधन कराना हर हाल […]
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भभुआ व मोहनिया अनुमंडल में महज 1027 दुकानों-प्रतिष्ठानों का ही निबंधन
भभुआ नगर : जिले में बिना निबंधन के चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व दुकानों पर शिकंजा कसने की कार्रवाई श्रम विभाग ने शुरू कर दी है. बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत खुलने वाले फर्मों का 30 दिनों के अंदर निबंधन कराना हर हाल में अनिवार्य है.
श्रम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में अब तक 1027 निबंधित दुकानें व प्रतिष्ठान हैं, जबकि दोनों अनुमंडल क्षेत्र में लगभग पांच हजार दुकानें व प्रतिष्ठान अवैध तरीके से चलाये जा रहे हैं. विभाग ने अब ऐसे प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई का मूड बना लिया है. जानकारी देते हुए श्रम अधीक्षक विनय कुमार ने बताया कि बिहार दुकान व प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 व नियमावली 1953 के प्रावधानों के अनुसार भभुआ व मोहनिया के अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित दुकानों, प्रतिष्ठानों, फर्मों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निबंधन कराना अनिवार्य है.
जिन दुकानों व प्रतिष्ठानों को बगैर निबंधन कराये चलाया जा रहा है. वह गैर कानूनी व अधिनियम धारा 24 का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत नये खुलने वाले दुकानों, प्रतिष्ठानों व फर्मों का निबंधन हर हाल में 30 दिनों के अंदर कराना अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि जांच के दौरान निबंधन नहीं कराने पर संचालकों-मालिकों के विरुद्ध धारा 32 के अंतर्गत वाद दायर किया जायेगा.अर्थदंड के साथ छह माह की हो सकती है सजा: इस मामले में अर्थदंड के साथ छह माह की सजा भी हो सकती है.
श्रम अधीक्षक ने बताया कि दुकानों व प्रतिष्ठानों के निबंधन की जांच को लेकर दोनों अनुमंडल क्षेत्रों में सघन अभियान चलाया जायेगा. निबंधन नहीं करानेवाले प्रतिष्ठानों पर कड़ी कार्रवाई होगी. जानकारी के अनुसार अबतक 1027 प्रतिष्ठानों ने ही विभाग से रजिस्ट्रेशन कराया है. वहीं लगभग पांच हजार से अधिक दुकानें भभुआ और मोहनिया अनुमंडल में बिना रजिस्ट्रेशन के धड़ल्ले से चल रही हैं.
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