आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सुमो को जमानत
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
एक हजार के निजी मुचलके पर मिली जमानत भभुआ (कोर्ट) : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (भभुआ) सूर्यकांत सिंह की अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को एक हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जगजीवन स्टेडियम में […]
विज्ञापन
एक हजार के निजी मुचलके पर मिली जमानत
भभुआ (कोर्ट) : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (भभुआ) सूर्यकांत सिंह की अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को एक हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जगजीवन स्टेडियम में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जिला निर्वाची पदाधिकारी के आदेश पर दंडाधिकारी कनीय अभियंता शासी निकाय के अर्जुन कुमार द्वारा भभुआ थाने में कांड संख्या 553/15 भादवि की धारा-177 व 188 के तहत मामला दर्ज कराया गया था.
इसमें श्री मोदी थाने से 10 हजार के मुचलके पर जमानत पर थे. इसमें जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र पांडेय जमानतदार थे. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने पुलिस द्वारा आरोपपत्र समर्पित करने के बाद उपरोक्त धारा में संज्ञान लेकर समन निर्गत किया था. अधिवक्ता अनुराग पांडेय ने श्री मोदी की तरफ से वकालत की.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










