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गांजा तस्करी के मामले में दो को 12 वर्षों के कारावास की सजा

Updated at : 15 May 2024 11:20 PM (IST)
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गांजा तस्करी के मामले में दो को 12 वर्षों के कारावास की सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार की अदालत ने गांजा तस्करी में आरोपी संजय कुमार एवं अजीत कुमार को एनडीपीएस एक्ट के तहत 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

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जहानाबाद नगर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार की अदालत ने गांजा तस्करी में आरोपी संजय कुमार एवं अजीत कुमार को एनडीपीएस एक्ट के तहत 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अभियुक्त संजय कुमार कदमकुआं थाना क्षेत्र राजेंद्र नगर पटना का निवासी बताया जाता है. वहीं अभियुक्त अजीत कुमार हाजीगंज चौक थाना क्षेत्र पटना का रहने वाला है. मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे एनडीपीएस विशेष लोक अभियोजक सुधीर कुमार ने बताया कि मामला कलेर थाना से संबंधित है. कलेर थानाध्यक्ष धनंजय कुमार को रात 1 जून 2022 को गुप्त सूचना मिली थी कि एक उजले रंग के विंगर गाड़ी जो एनएच 139 दाउदनगर से आयेगी, उसमें बड़ी मात्रा में गांजा की खेप तस्करों द्वारा ले जाया जा रहा है. प्राप्त सूचना के आधार पर दलबल के साथ कलेर थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचकर रात 1:30 बजे दाउदनगर तरफ से आ रही विंगर गाड़ी को रोक कर तलाशी लिया, जहां बड़ी मात्रा में 71 गांजा की पुड़िया समेत कुल 97 किलो गांजा बरामद कर जब्त किया गया था. वहीं वाहन चालक एवं सह चालक को गिरफ्तार कर कलेर थाना के द्वारा प्राथमिकी 51/ 22 दर्ज किया गया था. लिहाजा मामला न्यायालय पहुंचा जहां विशेष लोक अभियोजक सुधीर कुमार की ओर से इस मामले में आठ गवाहों की गवाही करायी गयी. वहीं गवाहों के मद्देनजर रखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उक्त मामले में सुनवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत 12-12 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोनों अभियुक्तों को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

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