अरवल.
अरवल जिले की जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजेश कुमार वर्मा की अदालत ने हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अपर लोक अभियोजक साधना शर्मा ने बताया कि ग्राम शिवनगर, थाना करपी निवासी सूचक सुधीर कुमार ने आरोप लगाया था कि 27 अप्रैल 2016 की रात 9:30 बजे, उनके पिता घर के दरवाजे पर बैठे थे. तभी गौतम कुमार, गौरव कुमार, बृजेश कुमार, दीपू कुमार एवं रामा सिंह उर्फ रमाशंकर सिंह वहां आए और गाली-गलौज करने लगे.
विरोध करने पर गौरव कुमार ने पिस्तौल से उनके पिता को गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गयी. न्यायालय ने सुनवाई के बाद गौरव कुमार, गौतम कुमार और राम सिंह उर्फ रमाशंकर सिंह को भादवि की धारा 302/34 एवं 27 शस्त्र अधिनियम में दोषी पाया. सजा के बिंदु पर अदालत ने तीनों अभियुक्तों को धारा 302/34 में आजीवन कारावास एवं 20,000 रुपये अर्थदंड, तथा धारा 27 शस्त्र अधिनियम में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि अर्थदंड की राशि जमा नहीं की गई तो अभियुक्तों को अतिरिक्त दो माह का कारावास भुगतना होगा.
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