15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपित को आजीवन कारावास

यवहार न्यायालय स्थित पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश रश्मि ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित फुलेश कुमार के सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरा करने के बाद पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 में आजीवन कारावास भुगतने का फैसला सुनाया. साथ ही 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया.

जहानाबाद नगर. व्यवहार न्यायालय स्थित पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश रश्मि ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित फुलेश कुमार के सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरा करने के बाद पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 में आजीवन कारावास भुगतने का फैसला सुनाया. साथ ही 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. साथ ही न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता को राहत एवं पुनर्वास के लिए पांच लाख रुपये की राशि भुगतान करने का निर्देश दिया. पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक मुकेश नंदन वर्मा ने दी है. उन्होंने बताया कि पीड़िता की मां ने अरवल महिला थाने में फुलेश कुमार को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि 18 जुलाई 2022 को जब हम अपनी छोटी बेटी को दिखाने डॉक्टर के यहां गये थे, तो देर हो गयी, तब मेरी बड़ी बेटी फुलेश कुमार के घर पर मुझसे फोन पर बात करने के लिए गयी, तब फुलेश कुमार ने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. जब मैं अपने घर लौटी तब मेरी बड़ी बेटी मुझे देखकर रोने लगी और घटना की जानकारी दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें