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हत्याकांड का दोषी को सुनायी गयी आजीवन कारावास की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने नंदन हत्याकांड पर सुनवाई करते हुए आरोपित रंजीत कुमार को बीते सप्ताह भारतीय दंड विधि की धारा 302 के तहत दोषी करार अभियुक्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

जहानाबाद नगर. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने नंदन हत्याकांड पर सुनवाई करते हुए आरोपित रंजीत कुमार को बीते सप्ताह भारतीय दंड विधि की धारा 302 के तहत दोषी करार अभियुक्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अभियुक्त को दस हजार रुपया अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने विधिक सेवा प्राधिकार से पीड़िता को सहायता देने का भी आदेश दिया है. आरोपी अभियुक्त ग्राम अकबरपुर पालीगंज थाना क्षेत्र पटना का निवासी बताया जाता है. बताते चलें कि मामला कुर्था मानिकपुर थाना कांड संख्या 141/20 से संबंधित है. इस संबंध में सरकार की ओर से मामले में पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि मृतक का बड़ा भाई चंदन कुमार ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करते हुए अभियुक्त को नामजद आरोपी बनाया था. दरअसल पुरा मामला यह है कि 3 जुलाई 2020 को संध्या में मृतक का ममेरा भाई रंजीत कुमार को किसी आवश्यक काम के लिए फोन करके अपने पास बुलाया था. मृतक अपने घर से निकला तो जरूर था, लेकिन वापस लौट कर घर नहीं आया, देर रात बीत जाने पर मृतक की पत्नी और बड़ा भाई द्वारा काफी खोजबीन किया गया, परंतु मृतक का कहीं पता नहीं चल पाया. अगली सुबह कुर्था मानिकपुर थानाध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि मानिकपुर-बिथरा रोड के पास सहदेव उच्च विद्यालय के पीछे मृतक का शव फेंका हुआ है. वहीं चंदन कुमार ने रंजीत कुमार पर मृतक नंदन की हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज किया था. अपर लोक अभियोजक के द्वारा मामले में नौ गवाहों की गवाही करायी गयी थी. गवाहों के मद्देनजर रखते हुए आरोपी रंजीत कुमार को मृतक की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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