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Jehanabad : लूट और जानलेवा हमले के दोषियों को आजीवन कारावास

दो वर्ष पूर्व लूट-मार के दौरान जानलेवा हमले के प्रयास के मामले में दोषी करार दिये गये अमन कुमार उर्फ सन्नी कुमार व अभिषेक कुमार उर्फ मिंटू कुमार को न्यायालय ने कड़ी सजा सुनायी है.

जहानाबाद नगर.

दो वर्ष पूर्व लूट-मार के दौरान जानलेवा हमले के प्रयास के मामले में दोषी करार दिये गये अमन कुमार उर्फ सन्नी कुमार व अभिषेक कुमार उर्फ मिंटू कुमार को न्यायालय ने कड़ी सजा सुनायी है. सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई पूरी करने के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भादवि की धारा 307 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय ने दोनों दोषियों को लूट-मार के दौरान गोली मारकर जख्मी करने के आरोप में भादवि की धारा 394 के तहत आजीवन कारावास तथा घातक हथियार से मारकर जख्मी करने के आरोप में भादवि की धारा 326 के तहत भी आजीवन कारावास की सजा दी. इसके अलावा चोरी का सामान खरीदने के आरोप में धारा 411 के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास, आदतन चोरी का सामान रखने के आरोप में धारा 413 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी) के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया गया. एक अन्य अभियुक्त सूरज कुमार को चोरी का सामान छुपाने में सहायता करने के आरोप में भादवि की धारा 414 के तहत तीन वर्ष का साधारण कारावास तथा षड्यंत्र रचने के आरोप में धारा 120बी के तहत छह माह का कारावास की सजा सुनायी गयी. वहीं अभियुक्त राजू कुमार उर्फ राजू यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. अपर लोक अभियोजक शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में मखदुमपुर थाना क्षेत्र के पलेया गांव निवासी सहायक अभियंता कुमुद रंजन ने परसबिगहा थाना में कांड संख्या 234/23 दर्ज कराया था.

उन्होंने आरोप लगाया था कि 11 नवंबर 2023 की शाम करीब छह बजे राष्ट्रीय राजमार्ग-83 न्यू बायपास रोड के समीप तीन अज्ञात बाइक सवारों ने उनकी बुलेट को ओवरटेक कर गोली मारकर जख्मी कर दिया और बाइक, शोल्डर बैग, तीन हजार रुपये नकद व एटीएम कार्ड लूटकर फरार हो गये थे. इस मामले में अनुसंधान के बाद चार आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से सूचक, चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता सहित कुल आठ गवाहों की गवाही न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी.

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