जहानाबाद नगर.
दो वर्ष पूर्व से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाये गये विधि विवादित किशोर के सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरा करने के बाद किशोर न्यायालय के न्यायाधीश सह एडीजे प्रथम अरुण कुमार शर्मा की अदालत ने पॉक्सो की धारा 4 के तहत 12 साल का कठोर कारावास में रखने का फैसला सुनाया. इतना ही नहीं, न्यायालय में किशोर को 50,000 रुपये अर्थदंड भुगतान करने का भी निर्देश दिया है. साथ ही न्यायालय ने भादवि की धारा 323 के तहत तीन महीने का कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड भुगतान करने का निर्देश दिया है. साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत 4,00,000 रुपये सहायता एवं पुनर्वास राशि देने का निर्देश भी जिला प्रशासन को दिया है. न्यायालय ने आरोपी को अर्थदंड की आधी राशि का भुगतान पीड़िता को करने का निर्देश दिया है. उपरोक्त आश्य की जानकारी विशेष लोक अभियोजक बाल संरक्षण राकेश कुमार ने दिया है. उन्होंने बताया कि इस मामले में जिला अंतर्गत पाली थाना क्षेत्र के निवासी पीड़िता ने विधि विवादित किशोर को नामजद कर जहानाबाद महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पीड़िता ने आरोप लगायी थी कि मुझे शादी का झांसा देकर दो वर्ष पूर्व से शारीरिक संबंध बना रहा था, जब शादी करने की बात कही तो मारपीट करने लगा और धमकी दिया कि अगर शादी की बात करोगी तो जान मार देंगे, जिसका विचारण किशोर न्यायालय में चल रहा था. इस मामले में अभियोजन की ओर से पांच गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे. जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी बचाव में दो गवाह न्यायालय में पेश किये गये थे.
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