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Jehanabad : मारपीट के मामले में आरोपित को अर्थदंड की सुनायी सजा

Updated at : 19 May 2025 10:51 PM (IST)
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Jehanabad : मारपीट के मामले में आरोपित को अर्थदंड की सुनायी सजा

व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार की अदालत ने मारपीट के आरोपित मिथिलेश मिस्त्री, वकील मिस्त्री, सुनील कुमार, अखिलेश मिस्त्री सभी पिता रामजी मिस्त्री, रामजी मिस्त्री, फुलवा देवी, विकास कुमार ग्राम धमौल थाना कुथा जिला अरवल निवासी को दोषी पाया. अभियोजन पदाधिकारी मो इश्तियाक अली ने बताया कि धमौल निवासी सूचक देवरतन मिस्त्री ने परासी थाना कांड संख्या 117/ 2017 दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि 07 जुलाई 2017 को अभियुक्तगण गाली-गलौज करते हुए मारपीट किया.

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अरवल. व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार की अदालत ने मारपीट के आरोपित मिथिलेश मिस्त्री, वकील मिस्त्री, सुनील कुमार, अखिलेश मिस्त्री सभी पिता रामजी मिस्त्री, रामजी मिस्त्री, फुलवा देवी, विकास कुमार ग्राम धमौल थाना कुथा जिला अरवल निवासी को दोषी पाया. अभियोजन पदाधिकारी मो इश्तियाक अली ने बताया कि धमौल निवासी सूचक देवरतन मिस्त्री ने परासी थाना कांड संख्या 117/ 2017 दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि 07 जुलाई 2017 को अभियुक्तगण गाली-गलौज करते हुए मारपीट किया. न्यायालय ने सभी पक्ष को सुनवाई बाद सभी अभियुक्तों को भादवि की धारा 323 के अंतर्गत दोषी पाते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद सभी को पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड लगाया. अभियोजन की ओर से वाद का संचालन अभियोजन पदाधिकारी इश्तियाक अली ने किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MINTU KUMAR

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