जहानाबाद नगर.
जिला मुख्यालय स्थित राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय जहानाबाद की छात्राओं द्वारा बीते दिन एचएम पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए विद्यालय में हंगामा किया गया था. इस मामले मे छात्राओं द्वारा नगर थाने में शिकायत भी दर्ज करायी गयी थी. शिक्षा विभाग द्वारा गठित जांच समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन मे पीड़ित छात्रा व वर्ग शिक्षिका द्वारा दिया गया लिखित बयान के अवलोकनोपरांत विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने व अर्मयादित्त व्यवहार करने का आरोप सत्य रहने, विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होने, घटित घटना के उपरांत विद्यालय के सूचना पंजी मे 16 से 21 दिसंबर तक आकस्मिक अवकाश मे रहने की पृष्ठ भूमि तैयार कर विद्यालय से अनुपस्थित रहने, स्पष्टीकरण का प्रयुत्तर ससमय प्रस्तुत नहीं करने, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता, प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित रहते हुए कर्त्तव्य के विपरीत कार्य करने, बिहार लोक सेवक आचार नियमावली 2005 के निहित प्रावधानो का घोर उल्लंघन करने संबंधी आरोपों में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत संजय कुमार, प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया है. निलंबन अवधि में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मोदनगंज के कार्यालय में मुख्यालय निर्धारित किया गया है. निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय से प्राप्त उपस्थिति विवरणी के आधार पर एचएम को नियमानुकूल जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा. निलंबित होने के उपरांत विद्यालय के वरीय शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक के कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है. विभागीय कार्यवाही के निमित संचालन के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा को संचालन पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है.
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