जहानाबाद नगर. गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी करार सुदामा शर्मा के सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई. सुनवाई पूरा करने के बाद एडीजे प्रथम रवि रंजन मिश्र की अदालत ने सुदामा शर्मा को 5 साल का कठोर कारावास भुगतने का फैसला सुनाया़ इतना ही नहीं न्यायालय ने सुदामा शर्मा को 25000 अर्थदंड भुगतान करने का भी निर्देश दिया है. अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. उपरोक्त आशय की जानकारी अपर लोक अभियोजक बिंदु भूषण प्रसाद ने दी है. उन्होंने बताया कि इस मामले में अरवल जिला अंतर्गत रामपुर चौरम थाना क्षेत्र के सरौती निवासी पूनम देवी ने सुदामा शर्मा समेत तीन लोगों को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराया था दर्ज प्राथमिक में सूचिका ने आरोप लगाई थी कि 21 जनवरी 2015 को जब अपने जमीन पर घर बना रही थी तो सूचिका के पति के साथ सुदामा शर्मा ने मारपीट कर सर फोड़ जख्मी कर दिया था.
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