ePaper

Jehanabad : हत्या के मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 17 Dec 2025 10:57 PM (IST)
विज्ञापन
Jehanabad : हत्या के मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

डी एंड एएसजे 10 विशाल कुमार की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी करार दिये गये रमता सिंह, गौरव कुमार, उत्तम कुमार, शशिकांत शर्मा व निहाल नंदन सिंह के सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई पूरा करने के बाद भादवि की धारा 302 के तहत सभी दोषी को आजीवन कारावास एवं 10-10 हजसा रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनायी. इतना ही नहीं, न्यायालय ने हत्या के षड्यंत्र रचने के मामले में सभी लोगों को भादवि की धारा 120बी के तहत आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया.

विज्ञापन

जहानाबाद नगर.

डी एंड एएसजे 10 विशाल कुमार की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी करार दिये गये रमता सिंह, गौरव कुमार, उत्तम कुमार, शशिकांत शर्मा व निहाल नंदन सिंह के सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई पूरा करने के बाद भादवि की धारा 302 के तहत सभी दोषी को आजीवन कारावास एवं 10-10 हजसा रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनायी. इतना ही नहीं, न्यायालय ने हत्या के षड्यंत्र रचने के मामले में सभी लोगों को भादवि की धारा 120बी के तहत आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया.

साथ ही न्यायालय ने सभी आरोपियों को घटना के क्रम में बचाने आए राहगिर उदय प्रसाद पर जानलेवा हमला करने को लेकर भादवि की धारा 307 के तहत 7 साल का कठोर कारावास एवं पांच पांच हजार अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया. इतना ही नहीं न्यायालय ने सभी आरोपियों को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत तीन साल का सश्रम कारावास एवं एक 1000 अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया. इस मामले में लोक अभियोजक शारदानंद कुमार ने अभियोजन का पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में जिला के हुलासगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कोकरसा गांव निवासी प्रतिमा देवी ने उपरोक्त उपरोक्त लोगों को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. सूचिका ने आरोप लगाया था कि वह अपने पुत्री के साथ घटना के दिन जहानाबाद व्यवहार न्यायालय से मुकदमे में पैरवी करने के बाद घर लौट रही थी कि रास्ते में अपराधियों ने घेरकर गोली मार दी जिससे मेरी बेटी जख्मी हो गयी. इसी क्रम में एक राहगीर उदय प्रसाद बचाने के लिए आया तो उसे भी अपराधियों ने गोली मार कर जख्मी कर दिया. बाद में रिचा कुमारी की मौत हो गयी थी. इस मामले में अभियोजन की ओर से सूचक अनुसंधानकर्ता चिकित्सक समेत 10 गवाहों की गवाही करायी गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
MINTU KUMAR

लेखक के बारे में

By MINTU KUMAR

MINTU KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन