थानाध्यक्ष हुए निलंबित

Updated:
विज्ञापन

अब दस वर्षों तक नहीं बन सकेंगे थाना प्रभारी राज्य पुलिस मुख्यालय से हुई कार्रवाई, एसपी ने की पुष्टि सर्किल इंस्पेक्टर विनोद कुमार को मखदुमपुर थाने की कमान जहानाबाद : राज्य पुलिस मुख्यालय ने शराब पीने व बेचने वालों के साथ-साथ इसके लिए जिम्मेवार पुलिस के अधिकारियों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है. राज्य […]

विज्ञापन
अब दस वर्षों तक नहीं बन सकेंगे थाना प्रभारी
राज्य पुलिस मुख्यालय से हुई कार्रवाई, एसपी ने की पुष्टि
सर्किल इंस्पेक्टर विनोद कुमार को मखदुमपुर थाने की कमान
जहानाबाद : राज्य पुलिस मुख्यालय ने शराब पीने व बेचने वालों के साथ-साथ इसके लिए जिम्मेवार पुलिस के अधिकारियों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है. राज्य सरकार की नयी उत्पाद नीति के तहत शराबबंदी के मामले में लापरवाही बरतना मखदुमपुर के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर रविंद्र नाथ सिंह को महंगा पड़ा. शराबबंदी के मामले में बरती गयी लापरवाही के आरोप में उक्त पुलिस पदाधिकारी का निलंबन हुआ है. एसपी आदित्य कुमार ने इसकी पुष्टि की है.
उन्होंने बताया कि मद्य निषेद्य में लापरवाही बरतने के आरोप में राज्य पुलिस मुख्यालय के आदेश पर मखदुमपुर थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है. प्राप्त खबर के अनुसार थानाध्यक्ष ने यह प्रमाणपत्र दिया था कि उनके थाना क्षेत्र में अवैध शराब का उत्पादन, संचालन एवं बिक्री नहीं होगा.
लेकिन राज्य पुलिस मुख्यालय को ऐसी सूचना मिली थी कि मखदुमपुर थाना क्षेत्र के इलाके में शराब का कारोबार किया जा रहा है. उनके निलंबन से जिले के विभिन्न थाना और ओपी के प्रभारियों में भी खलबली मच गयी है और वे शराबबंदी कानून का कड़ाई से पालन करने की दिशा में अपनी सक्रियता तेज कर दी है. बताया गया है कि निलंबित थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर सरकारी आदेश के तहत अब अगले दस साल तक कहीं भी थाना प्रभारी नहीं बन सकेंगे.
बिनोद कुमार बने मखदुमपुर के नये थानेदार
सर्किल इंस्पेटर विनोद कुमार को मखदुमपुर थाने की कमान सौपी गयी है. पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने बताया कि रविन्द्र नाथ सिंह के निलंबन के बाद विनोद कुमार को थानाध्यक्ष पद पर तत्काल पदभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन