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सांसद पप्पू यादव के खिलाफ जारी हुआ था गौर जमानतीय वारंट

Updated at : 03 May 2019 6:08 AM (IST)
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सांसद पप्पू यादव के खिलाफ जारी हुआ था गौर जमानतीय वारंट

जहानाबाद नगर : व्यवहार न्यायालय स्थित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने सांसद पप्पू यादव को बंध-पत्र खारिज किये जाने के मामले में सुनवाई करने के बाद गुरुवार को जमानत दे दी है. बताते चलें कि इस मामले में न्यायालय ने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी था. सांसद ने गुरुवार को […]

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जहानाबाद नगर : व्यवहार न्यायालय स्थित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने सांसद पप्पू यादव को बंध-पत्र खारिज किये जाने के मामले में सुनवाई करने के बाद गुरुवार को जमानत दे दी है. बताते चलें कि इस मामले में न्यायालय ने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी था. सांसद ने गुरुवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी.

इस मामले में शिक्षाविद् प्रो डॉ चंद्रिका प्रसाद यादव ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में जुलाई 2015 को परिवाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि सांसद डॉ अरुण कुमार और पप्पू यादव ने बयान जारी कर संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कलेजा तोड़ देने की बात कही थी, जिससे समाज में जातीय उन्माद, विद्वेष और घृणा फैलाने का काम किया है.
वहीं सांसद पप्पू यादव ने नेताओं को देखते ही गोली मार देने की बात कही थी, जिससे समाज में जातीय विद्वेष व घृणा का वातावरण उत्पन्न हुआ है. उक्त दोनों नेताओं का वक्तव्य विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुआ था, जिससे लोगों की भावना आहत हुई है.
इस मामले में न्यायालय ने सांसद डॉ अरुण कुमार और पप्पू यादव पर भादवि की धारा 153ए तथा 505 के तहत संज्ञान लिया था, जिसमें सांसद को जमानत मिली थी, लेकिन निर्धारित तिथि पर उपस्थित न रहने व उचित पैरवी नहीं करने के कारण उनका बंध-पत्र निरस्त कर दिया गया था.
साथ ही न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया था. इसी के आलोक में वह न्यायालय में उपस्थित हुए थे. न्यायालय ने प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहने के शर्त पर जमानत दी है. बताते चलें कि इस मामले को विचारण के लिए माननीय के विचारण के लिए बने विशेष न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन बाद में उसे पुनः जहानाबाद एसीजेएम के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है.
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