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आवास योजना -बरहट में 9449 परिवारों का होगा सत्यापन

Updated at : 22 Dec 2025 9:28 PM (IST)
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आवास योजना -बरहट में 9449 परिवारों का होगा सत्यापन

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2024 में शामिल परिवारों के सत्यापन को लेकर बरहट प्रखंड में प्रशासन ने रफ्तार तेज कर दी है.

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बरहट . प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2024 में शामिल परिवारों के सत्यापन को लेकर बरहट प्रखंड में प्रशासन ने रफ्तार तेज कर दी है. प्रखंड में सर्वेक्षित कुल 9449 परिवारों का शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रखंड विकास पदाधिकारी एसके पाण्डेय ने पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर तक सख्त दिशा-निर्देश जारी किये हैं. ग्रामीण विकास विभाग के आदेश के बाद अब किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं की जायेगी.

पंचायत व प्रखंड स्तर पर समिति व नोडल पदाधिकारी की तैनात

सत्यापन प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए विभाग की ओर से पंचायत व प्रखंड स्तर पर समितियों का गठन किया गया है. पंचायत स्तर पर ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत सचिव एवं कृषि समन्वयक को जिम्मेदारी सौंपी गयी है, ताकि जमीनी स्तर पर सही और पात्र लाभुकों की पहचान की जा सके.वहीं प्रखंड स्तर पर नोडल पदाधिकारी के रूप में अंचल अधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को सत्यापन की कमान दी गयी है.वहीं सत्यापन कार्य में सहयोगी कर्मियों के रूप में विकास मित्रों को लगाया गया है .इन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पात्रता और अपात्रता के मापदंडों की कड़ाई से जांच कर निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार करें.जिससे योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके.

इन परिवारों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अपात्र परिवारों को किसी भी सूरत में योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा. जिन परिवारों के पास पक्का मकान, मोटरयुक्त तिपहिया या चौपहिया वाहन, मशीनी कृषि उपकरण, 50 हजार रुपये या उससे अधिक ऋण सीमा वाला केसीसी है, अथवा जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, वे योजना से बाहर होंगे. इसके अलावा सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्योग वाले परिवार, 15 हजार रुपये से अधिक मासिक आय अर्जित करने वाले सदस्य वाले परिवार, आयकर या व्यवसाय कर देने वाले परिवार भी योजना के लाभ से वंचित रहेंगे. साथ ही 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि या पांच एकड़ अथवा उससे अधिक असिंचित भूमि रखने वाले परिवारों को भी अपात्र माना गया है.

अवैध वसूली पर तुरंत सूचना देने की अपील

इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि सत्यापन कार्य प्रारंभ हो चुका है और इसके लिए विभागीय कर्मियों की तैनाती कर दी गई है. उन्होंने सर्वेक्षित परिवारों से अपील की है कि सत्यापन टीम के पहुंचने पर घर पर मौजूद रहें और जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग करें. साथ ही, उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि योजना का लाभ दिलाने के नाम पर कोई भी व्यक्ति पैसे की मांग करता है तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PANKAJ KUMAR SINGH

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By PANKAJ KUMAR SINGH

PANKAJ KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

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